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ईडी की कार्रवाई: बेंगलुरू में सहकारी बैंक का अध्यक्ष गिरफ्तार, चेन्नई में आरोपी को 4 साल की सजा 

Wed, 16 Feb 2022 08:39 PM IST
Amit Mandal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amit Mandal Updated Wed, 16 Feb 2022 08:39 PM IST
सार

इस मामले में जमाकर्ताओं द्वारा जमा किए गए धन को बैंक के कर्मचारियों सहित विभिन्न व्यक्तियों को लोन में दे दिया गया।  

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ED arrests president of Bengaluru based co-operative bank in money-laundering case
ईडी की कार्रवाई - फोटो : ANI

विस्तार

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 1,000 करोड़ रुपये से अधिक के सार्वजनिक धन के कथित हेराफेरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बेंगलुरु स्थित एक सहकारी बैंक के अध्यक्ष को गिरफ्तार किया है। ईडी के एक बयान में कहा गया कि श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक नियमिता के अध्यक्ष के. रामकृष्ण को बाद में शहर के मुख्य दीवानी और सत्र न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने ईडी को आरोपी की चार दिन की हिरासत दे दी। 

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जांच एजेंसी ने कहा कि बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों ने जनता द्वारा बैंक में जमा किए गए धन को लूट लिया। बैंक ने जमाकर्ताओं को ऊंची ब्याज दर देने का वादा किया था, जो मौजूदा बाजार दर के अनुरूप नहीं था। जमाकर्ताओं द्वारा जमा किए गए धन को बैंक के कर्मचारियों सहित विभिन्न व्यक्तियों को लोन में दे दिया गया।  
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चेन्नई में मनी लॉन्ड्रिग केस में आरोपी को 4 साल की सजा 
वहीं, एक अन्य मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि चेन्नई की एक विशेष अदालत ने बुधवार को एक व्यक्ति को मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत चार साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई, जिसने विदेशों में 34.94 करोड़ रुपये की धनराशि भेजने के लिए जाली दस्तावेजों का उपयोग किया। 
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सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए गए मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत ने ए ए एस हारून रशीद पर 6 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। एजेंसी ने एक बयान में कहा कि उसने आदेश दिया कि अगर वह जुर्माने का भुगतान नहीं करता है तो उसे दो महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।

वहीं, प्रवर्तन निदेशालय ने 650 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के 2717 किलोग्राम सोने की तस्करी के मामले में संजय अग्रवाल और तीन अन्य के खिलाफ एक पूरक अभियोजन शिकायत दर्ज की है।

पोंजी स्कीम में सिंगापुर बैंक में रखे 300 करोड़ रुपये जब्त
ईडी ने बुधवार को कहा कि मुंबई की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने मुंबई की एक कंपनी के प्रमोटर के खिलाफ पोंजी स्कीम में धोखाधड़ी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में सिंगापुर के बैंकों में रखे गए 300 करोड़ रुपये जब्त करने का आदेश दिया है। ये संपत्ति सिटी लिमोजाइन्स (आई) लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रमोटर सैयद मसूद और उनके परिवार के सदस्यों की है। जांच एजेंसी ने कहा कि सिंगापुर में मसूद की विदेशी कंपनियों के बैंक खाते हैं, जिनमें लगभग 40 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 300 करोड़ रुपये) की राशि है और उन्हें व्यापक जांच के बाद जब्त किया जा सकता है।

कोल ब्लॉक मामले में ईडी ने अटैच की 354 एकड़ जमीन 
ईडी ने बुधवार को कोल ब्लॉक मामले में करीब 445.59 करोड़ की 354.25 एकड़ जमीन अटैच की है। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत ईडी ने यह कार्रवाई की है। रामसरुप लोह उद्योग लि. और उसके प्रमोटर्स के खिलाफ दर्ज सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने यह कार्रवाई की है।


ईडी का कहना है, जांच में पता चला कि रामसरुप लोह उद्योग लि. को पांच लोगों के साथ संयुक्त रूप से खनन के लिए पश्चिम बंगाल में उत्तर-दक्षिण मोइरा मधुजोरे कोल ब्लॉक दिया गया था। आरोपों के मुताबिक रामसरुप लोह उद्योग लि. ने अवैध ढंग से कोल ब्लॉक हासिल किया था। इसी को लेकर ईडी ने यह कार्रवाई की है।

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