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Lakshadweep: निर्वाचन आयोग ने लक्षद्वीप उपचुनाव पर लगाई रोक, केरल हाईकोर्ट के आदेश के बाद लिया फैसला

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: गुलाम अहमद Updated Mon, 30 Jan 2023 05:54 PM IST
सार

इस बीच, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के प्रशासन ने मोहम्मद फैजल की सजा पर रोक लगाने के केरल हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और मामले की जल्द सुनवाई की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने अगले हफ्ते मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने को कहा है।

EC withholds Lakshadweep bye-election after Kerala High Court suspends Mohammed Faizal Conviction
चुनाव आयुक्त राजीव कुमार - फोटो : ANI

विस्तार

भारतीय निर्वाचन आयोग (EC) ने लक्षद्वीप संसदीय सीट पर होने वाले उपचुनाव पर रोक लगा दी है। केरल हाईकोर्ट के 25 जनवरी, 2023 के आदेश के बाद निर्वाचन आयोग ने यह फैसला किया। हाईकोर्ट ने लक्षद्वीप के पूर्व सांसद मोहम्मद फैजल पीपी की याचिका पर उनकी सजा को निलंबित कर दिया था। इससे पहले, निर्वाचन आयोग ने कुछ राज्यों में विधानसभा उपचुनाव के साथ लक्षद्वीप लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा की थी। आयोग ने लक्षद्वीप लोकसभा सीट पर 27 फरवरी को मतदान कराए जाने की घोषणा की थी।



लक्षद्वीप सांसद मोहम्मद फैजल को अयोग्य घोषित किए जाने के बाद यह सीट खाली हो गई थी। निचली अदालत ने हाल ही में सरकारी शिक्षक को हत्या के प्रयास के मामले में लक्षद्वीप के पूर्व सांसद मोहम्मद फैजल और अन्य को दोषी ठहराया था। लक्षद्वीप की अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में दोषी फैजल और उनके भाई सहित चार लोगों को 10 साल की जेल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद लोकसभा सचिवालय ने फैजल को अयोग्य घोषित करने की अधिसूचना जारी की थी।


सुप्रीम कोर्ट पहुंचा लक्षद्वीप प्रशासन
वहीं, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के प्रशासन ने फैजल की सजा पर रोक लगाने के केरल हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और मामले की जल्द सुनवाई की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने अगले हफ्ते मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने को कहा है। 

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