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चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- कर्नाटक विधानसभा की 15 सीटों के लिए उपचुनाव टाल दिया जाएगा
Thu, 26 Sep 2019 05:44 PM IST
Rohit Ojha
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Rohit Ojha
Updated Thu, 26 Sep 2019 05:44 PM IST
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चुनाव आयोग (फाइल फोटो)
- फोटो : PTI
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निर्वाचन आयोग ने बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि कर्नाटक विधान सभा की 15 सीटों के लिये होने वाले उपचुनाव को वह टाल देगा। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को होगी।
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न्यायमूर्ति एन वी रमणा, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ के समक्ष निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता ने यह बयान उस समय दिया जब पीठ ने कहा कि, वह 17 विधायकों को अयोग्य घोषित करने के विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष के आर रमेश कुमार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला करेगा।
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आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा, ‘‘फिर मैं निर्वाचन आयोग से इसे (कर्नाटक में 15 सीटों के लिये उपचुनाव) कुछ समय के लिये स्थगित करने के लिये कहूंगा।’’
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पीठ ने जब द्विवेदी से जानना चाहा कि क्या उनका यह बयान आदेश में दर्ज किया जाना चाहिए, वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा, ‘‘हम ऐसा करेंगे।’’
दल बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित किये गये विधायकों, कांग्रेस नेता सिद्धरमैया और अन्य प्रतिवादियों के वकीलों ने कहा कि यदि उप चुनाव स्थगित किये जाते हैं तो उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं है।
इसके बाद, पीठ ने कहा कि वह इस मामले में 22 अक्टूबर को सुनवाई जारी रखेगी।
17 अयोग्य ठहराए गए विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी कि उन्हें उप चुनावों में लड़ने की इजाजत दी जाए। विधायकों ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम सोमवार से ही इस केस के लिए लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि हमें पहले इस केस के तह में जाना होगा, तभी इस पर निर्णय दिया जा सकेगा।
17 disqualified Karnataka Assembly MLAs had moved the Supreme Court seeking an interim order or direction to allow them permission to contest by-polls scheduled on October 21. https://t.co/CV8RVP0qsf
— ANI (@ANI) September 26, 2019