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AC रेस्टोरेंट में खाना हुआ सस्ता, 18 की जगह देना होगा सिर्फ 5 फीसदी GST
amarujala.com- Presented By: विकास कुमार
Updated Sat, 11 Nov 2017 09:50 AM IST
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वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 23वीं बैठक में व्यापारियों सहित आम नागरिकों को राहत देते हुए जीएसटी में अबतक का सबसे बड़ा बदलाव करने की घोषणा की है। सरकार ने 200 से ज्यादा वस्तुओं पर टैक्स कम करने घोषणा की है।
रोजाना इस्तेमाल की 178 वस्तुओं पर 28 फीसदी के बजाय अब 18 फीसदी जीएसटी लिया जाएगा। जबकि बाहर रेस्टोरेंट में खाने पर 5 फीसदी टैक्स का ही भुगतान करना होगा। उन्होंने कहा कि परिषद समय-समय पर मूल्यों की समीक्षा करती रहेगी।
बैठक के बाद जेटली ने मीडिया से बात करते हुए इस बात की जानकारी दी कि लक्जरी उत्पादों के साथ सीमेंट और पेंट आदि सहित 48 ऐसी वस्तुएं हैं जिनपर अब 28 फीसदी टैक्स के दायरे में रह गए हैं।जबकि पहले 228 वस्तुएं इसमें शामिल थीं।
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ये भी पढ़ेंः पूर्व वित्तमंत्री बोले- जेटली ने GST में नहीं लगाया दिमाग, उन्हें पद से हटाएं PM
परिषद ने यह फैसला लिया है कि फाइव स्टार होटलों को छोड़कर बाकी सभी रेस्टोरेंट में अब पांच फीसदी के स्लैब में आएंगे लेकिन उन्हें इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा। वित्त मंत्री जेटली ने कहा कि रेस्टोरेंट मालिक इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा उपभोक्ताओं को नहीं दे रहे थे। इसलिए नई व्यवस्था लागू की गई है।
साढ़े सात हजार रुपये से ज्यादा किराए वाले होटलों में चल रहे रेस्टोरेंट पर 18 फीसदी का टैक्स लगेगा और उन्हें इनपुट क्रेडिट भी मिलेगा। इससे पहले गैर एसी रेस्टोरेंट पर 12 फीसदी और एसी रेस्टोरेंट पर 28 फीसदी का टैक्स था।
15 नवंबर से लागू होंगी नई दरें
अरुण जेटली ने बताया कि ये सारे बदलाव अधिसूचना जारी होने के बाद 15 नवंबर से लागू होने की उम्मीद है।
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रोजाना इस्तेमाल की 178 वस्तुओं पर 28 फीसदी के बजाय अब 18 फीसदी जीएसटी लिया जाएगा। जबकि बाहर रेस्टोरेंट में खाने पर 5 फीसदी टैक्स का ही भुगतान करना होगा। उन्होंने कहा कि परिषद समय-समय पर मूल्यों की समीक्षा करती रहेगी।
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बैठक के बाद जेटली ने मीडिया से बात करते हुए इस बात की जानकारी दी कि लक्जरी उत्पादों के साथ सीमेंट और पेंट आदि सहित 48 ऐसी वस्तुएं हैं जिनपर अब 28 फीसदी टैक्स के दायरे में रह गए हैं।जबकि पहले 228 वस्तुएं इसमें शामिल थीं।
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परिषद ने यह फैसला लिया है कि फाइव स्टार होटलों को छोड़कर बाकी सभी रेस्टोरेंट में अब पांच फीसदी के स्लैब में आएंगे लेकिन उन्हें इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा। वित्त मंत्री जेटली ने कहा कि रेस्टोरेंट मालिक इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा उपभोक्ताओं को नहीं दे रहे थे। इसलिए नई व्यवस्था लागू की गई है।
साढ़े सात हजार रुपये से ज्यादा किराए वाले होटलों में चल रहे रेस्टोरेंट पर 18 फीसदी का टैक्स लगेगा और उन्हें इनपुट क्रेडिट भी मिलेगा। इससे पहले गैर एसी रेस्टोरेंट पर 12 फीसदी और एसी रेस्टोरेंट पर 28 फीसदी का टैक्स था।
15 नवंबर से लागू होंगी नई दरें
अरुण जेटली ने बताया कि ये सारे बदलाव अधिसूचना जारी होने के बाद 15 नवंबर से लागू होने की उम्मीद है।