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चैनल चुनने के लिए एक महीने का और समय मिला, अब जितना चैनल उतना ही लगेगा चार्ज
Fri, 28 Dec 2018 03:48 AM IST
अजय सिंह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अजय सिंह
Updated Fri, 28 Dec 2018 03:48 AM IST
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दूरसंचार नियामक ट्राई ने उपभोक्ताओं को नई नियामक व्यवस्था के तहत चैनल चुनने के लिए एक महीने यानी 31 जनवरी तक का समय दिया है। ट्राई ने प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए नया फ्रेमवर्क बनाया है।
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भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के सचिव एस के गुप्ता ने पीटीआई-भाषा को बताया, ‘‘हमने आज (गुरुवार) प्रसारकों, डीटीएच ऑपरेटरों और एमएसओ (मल्टी-सिस्टम ऑपरेटरों) के साथ एक बैठक की। सभी ने नए नियमों को लागू करने की अपनी तत्परता की पुष्टि की। हालांकि, उन्होंने अनुरोध किया कि ग्राहकों को कुछ और समय दिया जाए ताकि वे सुगम और व्यवधान मुक्त सेवा के लिए विकल्पों का चयन कर सकें।’’
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वहीं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में बताया कि नए नियम के तहत डीटीएच या केबल उपभोक्ताओं को कम पैसे में टीवी चैनल चुनने की आजादी होगी। टेलीविजन सेवाओं के लिए उपभोक्ताओं पर मासिक बिल का भार भी घट जाएगा।
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(इनपुट : भाषा)