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जीएसटी से राज्यों को नहीं होगा नुकसान!, ड्राफ्ट को मिली मंजूरी

Sat, 18 Feb 2017 06:45 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sat, 18 Feb 2017 06:45 PM IST
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Draft Compensation Bill has been approved in GST Council meeting says Arun Jaitley
अरुण जेटली
जीएसटी लॉ के ड्राफ्ट मॉडल को अंतिम रूप देने कि लिए शनिवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई। इसमें जीएसटी काउंसिल लागू होने से राज्यों को होने वाली राजस्व हानी की भरपाई के लिए कानून के ड्राफ्ट को अंतिम मंजूरी मिली।
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वित्तमंत्री अरुण जेटली की अगुवाई में हुई इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें राज्यों और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि ने जीएसटी में खेती और किसानों की परिभाषा तय करने के साथ-साथ नेशनल गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऐपलेट ट्रिब्युनल का संविधान तैयार करने पर भी राय दी। बताते चलें कि यह ट्रिब्यूनल इस लॉ के तहत उत्पन्न विवादों का निपटारा करेगा।
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वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि काउंसिल की अगली बैठक चार और पांच मार्च 2017 को होगी।

बताते चलें कि केंद्र सरकार एक जुलाई से ही जीएसटी लागू करना चाहती है। हालांकि, इसके लिए उसे सेंट्रल जीएसटी एक्ट और इंटीग्रेटेड जीएसटी एक्ट को संसद से  मंजूरी दिलवानी होगी। यही नहीं, हर राज्य की विधानसभाओं से राज्य जीएसटी एक्ट को मंजूरी मिलना जरूरी होगा।
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