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जीएसटी से राज्यों को नहीं होगा नुकसान!, ड्राफ्ट को मिली मंजूरी
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Sat, 18 Feb 2017 06:45 PM IST
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अरुण जेटली
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जीएसटी लॉ के ड्राफ्ट मॉडल को अंतिम रूप देने कि लिए शनिवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई। इसमें जीएसटी काउंसिल लागू होने से राज्यों को होने वाली राजस्व हानी की भरपाई के लिए कानून के ड्राफ्ट को अंतिम मंजूरी मिली।
वित्तमंत्री अरुण जेटली की अगुवाई में हुई इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें राज्यों और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि ने जीएसटी में खेती और किसानों की परिभाषा तय करने के साथ-साथ नेशनल गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऐपलेट ट्रिब्युनल का संविधान तैयार करने पर भी राय दी। बताते चलें कि यह ट्रिब्यूनल इस लॉ के तहत उत्पन्न विवादों का निपटारा करेगा।
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वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि काउंसिल की अगली बैठक चार और पांच मार्च 2017 को होगी।
बताते चलें कि केंद्र सरकार एक जुलाई से ही जीएसटी लागू करना चाहती है। हालांकि, इसके लिए उसे सेंट्रल जीएसटी एक्ट और इंटीग्रेटेड जीएसटी एक्ट को संसद से मंजूरी दिलवानी होगी। यही नहीं, हर राज्य की विधानसभाओं से राज्य जीएसटी एक्ट को मंजूरी मिलना जरूरी होगा।
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Draft Compensation Bill has been approved in #GST Council meeting: FM Arun Jaitley pic.twitter.com/d1i0RS67tu
— ANI (@ANI_news) February 18, 2017विज्ञापन
वित्तमंत्री अरुण जेटली की अगुवाई में हुई इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें राज्यों और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि ने जीएसटी में खेती और किसानों की परिभाषा तय करने के साथ-साथ नेशनल गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऐपलेट ट्रिब्युनल का संविधान तैयार करने पर भी राय दी। बताते चलें कि यह ट्रिब्यूनल इस लॉ के तहत उत्पन्न विवादों का निपटारा करेगा।
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On March 4-5, legally vetted drafts for all important bills will be presented to Council: FM Arun Jaitley pic.twitter.com/SmLSVr14iS
— ANI (@ANI_news) February 18, 2017
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि काउंसिल की अगली बैठक चार और पांच मार्च 2017 को होगी।
बताते चलें कि केंद्र सरकार एक जुलाई से ही जीएसटी लागू करना चाहती है। हालांकि, इसके लिए उसे सेंट्रल जीएसटी एक्ट और इंटीग्रेटेड जीएसटी एक्ट को संसद से मंजूरी दिलवानी होगी। यही नहीं, हर राज्य की विधानसभाओं से राज्य जीएसटी एक्ट को मंजूरी मिलना जरूरी होगा।