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गुजरात: कुत्ते ने चार पड़ोसियों पर किया हमला, मालिक को मिली एक साल की सजा

Mon, 06 Jan 2020 01:23 PM IST
Sneha Baluni न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद Published by: Sneha Baluni Updated Mon, 06 Jan 2020 01:23 PM IST
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dog bites neighbour, local court sentence owner one year jail term and fine of Rs 1,500
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Pixabay

यदि आपके घर में पालतू कुत्ता है और वह पड़ोसियों को पसंद नहीं करता है तो आपको सावधान होने की जरूरत है। वरना आपको जेल तक जाना पड़ सकता है। ऐसा ही कुछ हुआ गुजरात के अहमदाबाद में। यहां 49 साल के भरेश पांड्या को स्थानीय अदालत ने गुरुवार को एक साल जेल की सजा सुनाई है क्योंकि उनके कुत्ते ने चार पड़ोसियों पर हमला कर दिया था।

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अदालत का कहना है कि बेशक पांड्या ने सीधे तौर पर लोगों को चोट नहीं पहुंचाई है लेकिन उन्होंने अपने कुत्ते को नियंत्रण में नहीं रखा। जो सीधे तौर पर लापरवाही है जिसके कारण कुत्ते ने पड़ोसियों पर हमला किया। इस मामले में राज्य सरकार ने पांड्या के लिए आईपीसी की धारा 338 के तहत अधिकतम दो साल की सजा की मांग की थी। सरकार ने कहा कि इससे समाज के उन लोगों के लिए उदाहरण स्थापित होगा जो जानवरों से प्यार करता है लेकिन उन्हें नियंत्रण में रखने में असफल हो जाते हैं।

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क्या है पूरा मामला

पांड्या का डॉबरमैन कुत्ता जिसका नाम शक्ति है उसने साल 2012 से 2014 के बीच घोडासर की अशापुरी सोसाइटी में चार पड़ोसियों पर हमला किया। कुत्ते ने तीन बच्चों और एक वयस्क अविनाश पटेल पर हमला किया। जिसने पांड्या के खिलाफ मामला दर्ज कराया।

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पटेल ने इसानपुर पुलिस स्टेशन में फरवरी 2014 में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि कुत्ते के हमले के कारण वह नीचे गिर गए और उनकी हड्डियां टूट गई। इससे पहले कुत्ता उनके बेटे जय, भतीजे तक्षिल और अन्य बच्चे व्योम कायस्थ को काट चुका है।

अदालत ने नहीं दिखाई नरमी

भरेश पांड्या पर जानवर के मामले में लापरवाही बरतने के लिए मामला दर्ज किया गया था। जिसने आवासीय कॉलोनी में दूसरों की जिंदगी खतरे में डाली और उन्हें गंभीर चोट पहुंचाई। उन्होंने खुद को दोषी मानने से इनकार करते हुए ट्रायल की मांग की। अदालत में 15 गवाहों ने गवाही दी।



अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट यूएन सिंधी ने गुरुवार को पंड्या को अपराध का दोषी पाया। जहां राज्य सरकार ने पांड्या के लिए अनुकरणीय दंड की मांग की वहीं अदालत ने उनके प्रति कोई नरमी नहीं दिखाई। अदालत ने उन्हें एक साल की सजा सुनाने के साथ ही डेढ़ हजार रुपये का जुर्माना लगाया। 

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