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कोरोना से जंगः डॉक्टरों के 14 दिन के अनिवार्य क्वारंटीन को खत्म करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

Thu, 28 May 2020 05:36 AM IST
संजीव कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: संजीव कुमार झा Updated Thu, 28 May 2020 05:36 AM IST
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Doctor in SC questions Centre new SOP ending 14days mandatory quarantine of COVID19 health workers
supreme court - फोटो : ANI

सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर आरुषि जैन ने केंद्र सरकार के उस फैसले पर सवाल उठाया है जिसमें कोरोना महामारी से निपट रहे डॉक्टरों के 14 दिन के क्वारंटीन की अनिवार्यता को समाप्त किया गया है। कोर्ट ने जैन द्वारा दाखिल हलफनामे पर केंद्र सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है।  

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जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने जैन के हलफनामे को रिकॉर्ड पर लिया और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वह इस पर अगले हफ्ते जवाब दाखिल करें। डॉक्टर ने अपने वकील के जरिए हलफनामा दाखिल कर कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 15 मई को कोविड और गैर कोविड इलाके में काम करने वाले मेडिकल स्टाफ के मैनेजमेंट के लिए एडवाइजरी जारी की है।
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इसमें कहा गया है कि कोविड के इलाज में तैनात मेडिकल स्टाफ के लिए 14 दिन के क्वारंटीन की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। केंद्र के बाद कर्नाटक सरकार ने भी 16 मई को सर्कुलर जारी कर कहा कि जिन मेडिकल कर्मियों को पूरे पीपीई किट दी जा रही है और कोरोना के लक्षण नहीं हैं, उन्हें अलग रखने की जरूरत नहीं है।
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15 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि वह बताए कि डॉक्टरों को अस्पताल के नजदीक रहने की व्यवस्था हो सकती है। डॉक्टरों के रहने के बारे में एक एसओपी की जरूरत है। कोर्ट ने कहा था कि हम अगले हफ्ते सुनवाई करेंगे तब तक सॉलिसिटर जनरल अस्पताल के नजदीक डॉक्टरों के लिए रहने व क्वारंटीन की सुविधाएं देने के बारे में सरकार से निर्देश लेकर आएं।

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