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बाल सुधारगृह में कर्मचारी बच्चों को नहीं कर सकते किस

Sat, 20 May 2017 05:23 AM IST
amarujala.com- Presented by: संदीप भट्ट
amarujala.com- Presented by: संदीप भट्ट Updated Sat, 20 May 2017 05:23 AM IST
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Do not kiss children: WCD manual for juvenile home staff

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बाल सुधारगृह से संबंधित नियमावली जारी की है जिसके मुताबिक वहां काम कर रहे कर्मचारी किसी बच्चे को किस नहीं कर सकते। इसके अलावा बच्चों को गले लगाने, पुचकारने, अभद्र भाषा का प्रयोग या फिर पिटाई करने से भी दूर रहने के लिए कहा गया है। 

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महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें बाल सुधारगृह की देखभाल कर रहा कोई भी कर्मचारी या फिर अधिकारी बच्चों के साथ सो नहीं सकता ना ही उन्हें किसी प्रकार का शारीरिक दंड दे सकता है।
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फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने महिला एवं बाल सुधार मंत्रालय को बच्चों से संबंधित डू एंड डोंट्स की एक लिस्ट तैयार करने का निर्देश दिया था। जिसके बाद डब्ल्यू सी डी ने ‘ लिविंग कंडीशन्स इन इंस्टीट्यूशन्स फॉर चिल्ड्रेन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ’ नाम से मैन्युअल जारी की है। 

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