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आयकर विभाग की सलाह, राजनीतिक दलों को दो हजार से अधिक न दें नकद चंदा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Tue, 23 Jan 2018 07:25 PM IST
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आयकर विभाग ने लोगों को अवैध नकद लेनदेन के प्रति आगाह करते हुए राजनीतिक दलों को दो हजार रुपये से अधिक का चंदा नकद में न देने की सलाह दी है। चुनावी चंदे को साफ-सुथरा बनाने की पहल के तहत सरकार ने इस साल के शुरू में चुनावी बॉन्ड अधिसूचित किए हैं।
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इन बॉन्ड को भारतीय स्टेट बैंक की कुछ शाखाओं के जरिये खरीदा जा सकता है। इसका इस्तेमाल राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए किया जा सकता है। इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति किसी राजनीतिक दल को दो हजार रुपये से अधिक का नकद चंदा नहीं दे सकता।
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कर विभाग ने मंगलवार को प्रमुख दैनिक अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित कर कहा है कि कोई भी व्यक्ति दो हजार रुपये से अधिक की नकदी किसी पंजीकृत ट्रस्ट-राजनीतिक दल को न दे।
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राजनीतिक चंदे के बारे में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पहली बार इस तरह का सार्वजनिक परामर्श जारी किया है। इसके अलावा आयकर विभाग ने कारोबार या पेशे से संबंधित खर्च के बारे में भी 10 हजार रुपये से अधिक का नकद भुगतान न करने की सलाह दी है।
कर अधिकारियों ने जनता को सलाह दी है कि इस तरह के मामलों में वे नकद लेनदेन से बचें। विभाग ने कहा कि इस नकद सीमा के उल्लंघन पर कर या जुर्माना लगाया जा सकता है। विभाग ने लोगों से इस तरह के उल्लंघनों, कालेधन और बेनामी संपत्ति के बारे में लेनदेन की जानकारी उसे ई-मेल पर देने को कहा है।