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एयरपोर्ट संचालक सुरक्षा होल्ड क्षेत्र, टारमैक की तस्वीरों का तीन साल तक रखें रिकॉर्ड : डीजीसीए

Mon, 11 May 2026 10:58 PM IST
Devesh Tripathi पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: Devesh Tripathi Updated Mon, 11 May 2026 10:58 PM IST
सार

एयरपोर्ट के सुरक्षा होल्ड क्षेत्र और टारमैक पर विमान यात्रियों को तस्वीरें लेने की अनुमति नहीं है। सूत्रों के मुताबिक, डीजीसीए ने 28 अप्रैल के इस परिपत्र में साफ किया है कि फोटोग्राफी से जुड़े रिकॉर्ड तीन वर्ष तक सुरक्षित रखे जाएंगे और मांगे जाने पर निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे।

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DGCA says Airport operators should keep records of photographs of security hold area, tarmac for three years
विमानन नियामक डीजीसीए - फोटो : dgca.gov.in

विस्तार

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एयरपोर्ट संचालकों को सुरक्षा होल्ड क्षेत्र और टारमैक पर ली गई तस्वीरों का रिकॉर्ड तीन साल तक सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। डीजीसीए की ओर से एयरोड्रोम संचालकों को जारी सर्कुलर में कहा गया है कि उन्हें जरूरत पड़ने पर ये रिकॉर्ड जांच के लिए पेश करने होंगे। यह प्रावधान विमान नियम 1937 के नियम 13 के तहत लागू होगा।
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इस नियम के अनुसार, एयरपोर्ट संचालकों को निर्धारित शर्तों के साथ सुरक्षा होल्ड क्षेत्र और टारमैक पर तस्वीरें लेने की अनुमति है। हालांकि, फोटोग्राफी करने वाले व्यक्ति के पास वैध पहचान पत्र और प्रवेश का पास होना अनिवार्य है। इसके साथ, एयरसाइड में घुसते समय उसे यात्रियों की तरह सभी सुरक्षा जांच से गुजरना होगा।
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सुरक्षा होल्ड क्षेत्र एयरपोर्ट का वह हिस्सा होता है जहां यात्री सुरक्षा जांच पूरी करने के बाद अपनी उड़ान का इंतजार करते हैं। वहीं, टारमैक एयरपोर्ट का खुला और अत्यधिक सुरक्षित क्षेत्र होता है जहां विमान खड़े किए जाते हैं और चढ़ने-उतरने सहित सभी ग्राउंड संचालन किए जाते हैं।
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एयरपोर्ट के सुरक्षा होल्ड क्षेत्र और टारमैक पर विमान यात्रियों को तस्वीरें लेने की अनुमति नहीं है। सूत्रों के मुताबिक, डीजीसीए ने 28 अप्रैल के इस परिपत्र में साफ किया है कि फोटोग्राफी से जुड़े रिकॉर्ड तीन वर्ष तक सुरक्षित रखे जाएंगे और मांगे जाने पर निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। नागर विमानन मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार, देश में फिलहाल 163 एयरपोर्ट का परिचालन हो रहा है।

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