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DGCA: पायलट लाइसेंस के लिए आवेदन वाले ट्रांसजेंडर्स की फिटनेस की होगी जांच, विमान किराए पर लगी सीमा हटी

Thu, 11 Aug 2022 03:34 PM IST
शिव शरण शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिव शरण शुक्ला Updated Thu, 11 Aug 2022 03:34 PM IST
सार

विमानन नियामक डीजीसीए ने व्यावसायिक पायलट लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की फिटनेस जांचने के लिए दिशानिर्देश जारी किए। इसके अलावा नागर विमानन मंत्रालय ने भी आज एक बड़ा फैसला किया। मंत्रालय ने विमान किराए पर लगी सीमा को खत्म कर दिया है।

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DGCA issues guidelines to assess fitness of transgender persons applying for pilot licence
डीजीसीए - फोटो : ANI

विस्तार

ट्रांसजेंडर्स को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए सरकार लगातर कोशिशें कर रही है। इसी क्रम में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने भी कदम उठाया है। विमानन नियामक डीजीसीए ने व्यावसायिक पायलट लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की फिटनेस का आकलन करने के लिए बुधवार को चिकित्सा परीक्षकों के लिए दिशानिर्देश जारी किए। वहीं, नागर विमानन मंत्रालय ने विमान किराए पर लगाई गई सीमा को हटा दिया है। 31 अगस्त से यह आदेश लागू हो जाएगा।

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इससे पहले नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने पिछले महीने उन मीडिया रिपोर्टों का खंडन किया था जिसमें दावा किया गया था कि केरल के एक ट्रांसमैन एडम हैरी को वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस प्राप्त करने के लिए नियामक द्वारा अनुमति से वंचित कर दिया गया है। इन रिपोर्टों को खारिज करते हुए डीजीसीए ने कहा था कि एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को एक फिट मेडिकल सर्टिफिकेट जारी किया जा सकता है। हालांकि इसके लिए ये जरूरी है कि कोई चिकित्सा, मनोरोग या मनोवैज्ञानिक स्थिति न हो।
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डीजीसीए ने बुधवार को जारी अपने दिशानिर्देशों में कहा कि एक ट्रांसजेंडर आवेदक की फिटनेस का आकलन उनकी कार्यात्मक क्षमता और अक्षमता के जोखिम का आकलन करने के सिद्धांतों का पालन करते हुए किया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि ऐसे ट्रांसजेंडर आवेदक जिन्होंने पिछले पांच सालों के भीतर हार्मोन थेरेपी ली हो या लिंग पुनर्मूल्यांकन सर्जरी कर चुके हैं, उनकी मानसिक स्वास्थ्य स्थिति के लिए जांच की जाएगी।
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 दिशानिर्देशों में कहा गया है कि आवेदक को लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के समय प्रशिक्षण एंडोक्रिनोलॉजिस्ट की एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें आवेदक द्वारा लिए जा रहे हार्मोन थेरेपी के विवरण जैसे थेरेपी की अवधि, खुराक, किए गए परिवर्तन, हार्मोन परख रिपोर्ट, साइड इफेक्ट, आदि शामिल होंगे। 

दिशा-निर्देशों में यह भी कहा गया है कि ऐसे आवेदक जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करना रहे हैं या लिंग पुनर्मूल्यांकन सर्जरी से गुजर रहे है, उन्हें कम से कम तीन महीने के लिए चिकित्सकीय रूप से अनफिट घोषित किया जाएगा।


एडम हैरी ने जताई खुशी
विमानन नियामक डीजीसीए ने व्यावसायिक पायलट लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की फिटनेस का आकलन करने के लिए बुधवार को चिकित्सा परीक्षकों के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। जिसके बाद देश के पहले ट्रांसपायलट एडम हैरी ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) का स्वागत किया है। केरल के 23 वर्षीय ट्रांसमैन ने कहा कि वह डीजीसीए के फैसले से "बहुत खुश" हैं और यह भारत में तीसरे लिंग समुदाय के लिए एक "मील का पत्थर" है।
 

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