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सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर डीजीसीए ने जारी की रिफंड गाइडलाइंस, मिलेगा पूरा पैसा वापस

Thu, 08 Oct 2020 02:12 AM IST
Jeet Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Jeet Kumar Updated Thu, 08 Oct 2020 02:12 AM IST
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DGCA issued refund guidelines on Supreme Court order
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Pixabay

उड्डयन नियामक डीजीसीए ने बुधवार को कोरोना वायरस के कारण घोषित लॉकडाउन के दौरान रद्द की गई विमान सेवाओं के टिकट का पैसा रिफंड करने की गाइडलाइंस जारी कर दी। ये गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट के 25 मार्च से 24 मई के बीच रद्द विमान सेवाओं के यात्रियों का पूरा पैसा तत्काल लौटाने का निर्देश देने के छह दिन बाद जारी की गई हैं।

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बता दें कि 25 मार्च से 24 मई के दौरान सरकार ने सभी कंपनियों की विमान सेवाओं को पूरी तरह प्रतिबंधित किया हुआ था और इस दौरान आवश्यक, विशेष व मालवाहक सेवाओं को छोड़कर किसी विमान ने उड़ान नहीं भरी थी।
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शीर्ष अदालत ने एक अक्तूबर को लॉकडाउन के दौरान 25 मार्च से 24 मई के बीच के समय को छोड़कर अन्य समय के लिए टिकट बुकिंग व रद्द कराने के मामले में भी रिफंड और क्रेडिट शैल को लेकर गाइडलाइंस जारी की थी।
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शीर्ष अदालत के आदेशों के आधार पर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने यात्रियों को तीन श्रेणियों में बांटा है। पहली श्रेणी में वे यात्री हैं, जिन्होंने टिकट 25 मार्च से 24 मई के दौरान टिकट बुक कराए थे और यात्रा भी इन्हीं तारीखों के बीच किसी दिन करनी थी। दूसरी श्रेणी में 25 मार्च से पहले टिकट बुक कराने वाले ऐसे यात्री थे, जिनकी यात्रा की तारीख 25 मार्च से 24 मई के बीच की है। तीसरी श्रेणी में ऐसे यात्री हैं, जिनकी यात्रा की तारीख 24 मई के बाद की है।

डीजीसीए ने कहा है कि पहली श्रेणी के यात्रियों को एयरलाइंस उनके टिकट का पूरा पैसा तत्काल वापस करेगी, जबकि दूसरी श्रेणी के यात्रियों का पैसा 15 दिन के अंदर वापस किया जाएगा।

हालांकि डीजीसीए ने यह भी कहा है कि यदि कोई एयरलाइंस वित्तीय संकट के चलते फिलहाल दूसरी श्रेणी के यात्रियों का टिकट रिफंड करने में असमर्थ है तो वह यात्रियों को बुक कराए गए टिकट के किराये के बराबर क्रेडिट शैल उपलब्ध कराएगी, जिसका उपयोग 31 मार्च, 2021 तक कभी भी यात्रा के लिए किया जा सकता है।


हालांकि डीजीसीए ने तीसरी श्रेणी के यात्रियों के लिए कोई राहत नहीं दी है। ऐसे यात्रियों का पैसा डीजीसीए की तरफ से टिकट रिफंड के लिए पहले से तय नियमों के तहत ही वापस किया जाएगा।

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