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Hindi News ›   India News ›   Deshmukh can undergo shoulder surgery in state-run hospital, no need for private health facility: Court 

कोर्ट का आदेश: अनिल देशमुख को निजी अस्पताल जाने की अनुमति नहीं, जेजे अस्पताल में ही कराना होगा इलाज

Fri, 13 May 2022 03:26 PM IST
Amit Mandal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: Amit Mandal Updated Fri, 13 May 2022 03:26 PM IST
सार

अदालत में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि जे जे अस्पताल में सर्जरी करने के लिए योग्य डॉक्टर मौजूद हैं।

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Deshmukh can undergo shoulder surgery in state-run hospital, no need for private health facility: Court 
अनिल देशमुख - फोटो : twitter@ANI

विस्तार

मुंबई की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को एक निजी अस्पताल में कंधे की सर्जरी करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया और कहा कि वह शहर के सरकारी जेजे अस्पताल में इलाज करवा सकते हैं। देशमुख ने कंधे की हड्डी उखड़ने की सर्जरी और इलाज के लिए अस्थायी रूप से अपनी पसंद के निजी अस्पताल में स्थानांतरित होने की अनुमति मांगी थी। राकांपा नेता ने कहा था कि वह अपना खर्च खुद उठाएंगे। 

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जेजे अस्पताल में ही इलाज कराने का आदेश 
हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने याचिका का विरोध किया और कहा कि जे जे अस्पताल में सर्जरी करने के लिए योग्य डॉक्टर मौजूद हैं। अदालत ने देशमुख के आवेदन को खारिज कर दिया और कहा कि वह जे जे अस्पताल में सर्जरी और इलाज करवा सकते हैं। ईडी द्वारा पिछले साल नवंबर में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के बाद से देशमुख न्यायिक हिरासत में है।
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देशमुख के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सीबीआई द्वारा भ्रष्टाचार के मामले में उनके खिलाफ केस दर्ज करने के बाद सामने आया था। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने देशमुख पर जबरन वसूली के आरोप लगाए थे। इसके बाद ईडी ने दावा किया था कि देशमुख ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और मुंबई के विभिन्न बारों से 4.70 करोड़ रुपये एकत्र किए। यह पैसा नागपुर स्थित श्री साईं शिक्षण संस्थान को दिया गया था, जो देशमुख परिवार द्वारा नियंत्रित एक शैक्षिक ट्रस्ट है। 
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