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Karnataka: कांग्रेस विधायक देशपांडे ने जताई सीएम बनने की इच्छा, डिप्टी सीएम शिवकुमार का जवाब- पद खाली नहीं
Mon, 02 Sep 2024 08:18 PM IST
बशु जैन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू
Published by: बशु जैन
Updated Mon, 02 Sep 2024 08:18 PM IST
सार
रविवार को कांग्रेस आर वी देशपांडे ने अगला मुख्यमंत्री बनने की इच्छा व्यक्त की थी। इस पर डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि कर्नाटक में सीएम का पद खाली नहीं है। सिद्धारमैया के नेतृत्व में सरकार चल रही है।
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कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार।
- फोटो : amar ujala
विस्तार
कर्नाटक के वरिष्ठ कांग्रेस विधायक और प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष आरवी देशपांडे के बयान का डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने जवाब दिया है। डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री का पद खाली नहीं है। सिद्धारमैया सीएम बने रहेंगे।
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दरअसल रविवार को कांग्रेस आर वी देशपांडे ने अगला मुख्यमंत्री बनने की इच्छा व्यक्त की थी। इस पर डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि कर्नाटक में सीएम का पद खाली नहीं है। सिद्धारमैया के नेतृत्व में सरकार चल रही है। अगर मुख्यमंत्री का पद खाली होता तो इस पर बात कर सकते थे। उन्होंने कहा कि देशपांडे का पद की इच्छा रखना गलत नहीं है, लेकिन ऐसी इच्छाएं मीडिया के सामने व्यक्त नहीं की जानी चाहिए। वह वरिष्ठ और सम्मानित नेता हैं।
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मुदा मामले कर्नाटक हाईकोर्ट से विपक्ष में फैसला आने पर पार्टी के कदम को लेकर उन्होंने कहा कि फैसला हमारे पक्ष में ही आएगा और सिद्धारमैया सीएम बने रहेंगे।
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यह है पूरा मामला
दरअसल, कर्नाटक में मुदा जमीन आवंटन घोटाले में राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मुदा मामले में 16 अगस्त को प्रदीप कुमार एसपी, टीजे अब्राहम और स्नेहमयी की याचिका पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17ए और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 218 के तहत सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी। इस आदेश के खिलाफ 19 अगस्त को सिद्धारमैया ने उच्च न्यायालय का रुख किया।
याचिका में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल ने आदेश बिना सोचे-समझे, वैधानिक आदेशों का उल्लंघन करते हुए और मंत्रिपरिषद की सलाह सहित संवैधानिक सिद्धांतों के विपरीत जारी किया था। सिद्धारमैया ने राज्यपाल के आदेश को रद्द करने की मांग की। हाईकोर्ट को 29 अगस्त को मामले पर सुनवाई करनी थी। इसे 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया था। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई के बाद अगली तारीख नौ सितंबर तय की है।
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