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Hindi News ›   India News ›   Deposit of old notes notes issue: SC issues notice to Centre and RBI asking for reply within 2 weeks

मोदी सरकार पर SC सख्त, आम आदमी पर क्यों लगाई 30 दिसंबर तक बंद नोट बदलने की शर्त?

Tue, 21 Mar 2017 08:01 PM IST
amarujala.com- Written by: अजय कुमार सिंह
amarujala.com- Written by: अजय कुमार सिंह Updated Tue, 21 Mar 2017 08:01 PM IST
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Deposit of old notes notes issue: SC issues notice to Centre and RBI asking for reply within 2 weeks
pm modi - फोटो : amar ujala

सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार और आरबीआई से पुराने नोट बदलने की समय सीमा पर केन्द्र सरकार और आरबीआई से जवाब मांगा है। कोर्ट ने दो हफ्ते के अंदर केन्द्र सरकार से जवाब देने को कहा है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सरकार से पूछा कि सभी को पुराने नोट बदलने की मंजूरी क्यों नहीं दी गई है ? बता दें कि सिर्फ NRI को ही पुराने नोट बदलने की मंजूरी सरकार ने दी है। मामले की अगली सुनवाई 11 अप्रैल को होगी।

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8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को बंद की घोषणा करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि आम जनता 30 दिसंबर तक पुराने नोट बैंकों में बदलवा सकते हैं। इसके बाद  31 मार्च तक पुराने नोटों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई में हलफनामे के साथ बदलवाया जा सकता है। 

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शुरुआत में पीठ तीनों याचिकाओं पर विचार करने के पक्ष में नहीं थी। पीठ ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकीलों को सरकार के पास जाने के लिए कहा लेकिन बाद में याचिकाकर्ताओं से सरकार के वकीलों को याचिकाओं की प्रति देने के लिए कहा। 


मालूम हो कि शुरुआत में कहा गया था कि पुराने नोट 30 दिसंबर तक रिजर्ब बैंक सहित बैंकों में बदले जा सकेंगे। इसके बाद 31 मार्च तक सिर्फ रिजर्ब बैंक में बदले जा सकेंगे। लेकिन बाद आरबीआई ने नई अधिसूचना जारी कर कहा कि एनआरआई या वैसे लोग जो उस दौरान देश के बाहर थे, ही 31 मार्च तक पुराने नोटों को बदल सकेंगे।

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