न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: श्रीधर मिश्रा
Updated Wed, 20 May 2020 11:30 PM IST
सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका में ‘जूम’ एप को बैन करने का अनुरोध किया गया है। इस मांग के पीछे निजता के अधिकार का हवाला दिया गया है। याचिका में मांग की गई है कि शासकीय और व्यक्तिगत स्तर पर जूम के इस्तेमाल को लेकर कोर्ट एक उचित कानून बनाने का निर्देश दे।
सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दिल्ली के रहने वाले हर्ष चुघ की तरफ से दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि इस एप के इस्तेमाल से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इसके अलावा कहा गया है कि इस एप के जरिए अलग-अलग तरह के साइबर अपराधों को भी बढ़ावा मिल सकता है।
सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका में ‘जूम’ एप को बैन करने का अनुरोध किया गया है। इस मांग के पीछे निजता के अधिकार का हवाला दिया गया है। याचिका में मांग की गई है कि शासकीय और व्यक्तिगत स्तर पर जूम के इस्तेमाल को लेकर कोर्ट एक उचित कानून बनाने का निर्देश दे।
सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दिल्ली के रहने वाले हर्ष चुघ की तरफ से दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि इस एप के इस्तेमाल से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इसके अलावा कहा गया है कि इस एप के जरिए अलग-अलग तरह के साइबर अपराधों को भी बढ़ावा मिल सकता है।