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बगैर कार्मिशियल डीएल ऑटो-टैक्सी चालकों का चालान नहीं काटेगी ट्रैफिक पुलिस

Thu, 10 May 2018 08:16 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Thu, 10 May 2018 08:16 PM IST
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Delhi traffic police will no longer invoke without Commercial driving licence Auto Taxi drivers

ऑटो, टैक्सी व ई-रिक्शा चालक अब बगैर कार्मिशियल ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) के बजाए निजी ड्राइविंग लाइसेंस के साथ वाहन चलाएंगे तो ट्रैफिक पुलिस उनका चालान नहीं काटेगी। दिल्ली परिवहन विभाग ने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को पत्र लिखकर ऐसा करने के लिए कहा है। 

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परिवहन विभाग ने पत्र में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश को आधार बनाया है जिसमें लाइट कैटिगरी वाले कार्मिशियल वाहन के लिए कार्मिशियल डीएल की अनिवार्यता खत्म कर दी थी।      
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परिवहन विभाग ने लिखा है ट्रैफिक पुलिस ऐसे वाहन चालकों का चालान नहीं काट सकती है जो कि निजी ड्राइविंग लाइसेंस लेकर ई-कार्ट, मोटर साइकिल बगैर गियर वाले, मोटर साइकिल गियर वाले और लाइट मोटर व्हीकल जिसमें कार्मिशियल और निजी दोनों शामिल चला रहे हो। परिवहन विभाग के इस निर्देश के बाद लाखों की संख्या में चालकों को इसका लाभ होगा।       
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बताते चले कि एक माह पहले केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने दिल्ली समेत देशभर के सभी राज्यों को यह निर्देश जारी किया था। जिसमें हल्के कार्मिशियल व्हीकल जिनका वजन 7500 किलोग्राम तक होगा उनके चालकों को कार्मिशियल लाइसेंस की अनिवार्यता नहीं होगी। उन्हें निजी ड्राइविंग लाइसेंस से वाहन चलाने की सुविधा होगी। जिसके बाद दिल्ली परिवहन विभाग ने यह निर्देश जारी किया है।     

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