{"_id":"5bf01430bdec226953784796","slug":"delhi-patiala-house-court-frames-charges-in-the-two-leaves-alleged-bribery-case-ttv-dhinakaran","type":"story","status":"publish","title_hn":"दिनाकरन के खिलाफ घूस मामले में अदालत ने आरोप तय करने का आदेश दिया","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
दिनाकरन के खिलाफ घूस मामले में अदालत ने आरोप तय करने का आदेश दिया
भाषा, नई दिल्ली
Updated Sat, 17 Nov 2018 06:44 PM IST
विज्ञापन
TTV Dhinakaran
- फोटो : ANI
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को अन्नाद्रमुक के पूर्व नेता टीटीवी दिनाकरन और अन्य के खिलाफ आपराधिक साजिश और अन्य आरोप तय करने का आदेश दिया। यह मामला पार्टी के दो पत्ती वाले चुनाव चिन्ह के लिए कथित तौर पर निर्वाचन आयोग में घूस देने से संबंधित है।
विशेष न्यायाधीश अजय भारद्वाज ने दिनाकरण के खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी (आपराधिक साजिश) और 201 (साक्ष्यों को नष्ट करने) व भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों के तहत मुकदमा शुरू करने का आदेश दिया। दिनाकरन ने अन्नाद्रमुक से निष्कासन के बाद अम्मा मक्कल मुनेत्र कझगम पार्टी बनाई थी। उन्हें यहां अप्रैल 2017 में गिरफ्तार किया गया था और बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी।
अभी न्यायिक हिरासत में चल रहे कथित बिचौलिये सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ भी मामले में मुकदमा शुरू करने का आदेश दिया गया है। अदालत ने दिनाकरन को चार दिसंबर को अपने समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है जब वह औपचारिक रूप से आरोप तय करेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विशेष न्यायाधीश अजय भारद्वाज ने दिनाकरण के खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी (आपराधिक साजिश) और 201 (साक्ष्यों को नष्ट करने) व भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों के तहत मुकदमा शुरू करने का आदेश दिया। दिनाकरन ने अन्नाद्रमुक से निष्कासन के बाद अम्मा मक्कल मुनेत्र कझगम पार्टी बनाई थी। उन्हें यहां अप्रैल 2017 में गिरफ्तार किया गया था और बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी।
विज्ञापन
अभी न्यायिक हिरासत में चल रहे कथित बिचौलिये सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ भी मामले में मुकदमा शुरू करने का आदेश दिया गया है। अदालत ने दिनाकरन को चार दिसंबर को अपने समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है जब वह औपचारिक रूप से आरोप तय करेगी।
विज्ञापन