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माल्या की बंगलूरू की संपत्ति कुर्क करने के आदेश, मनी लांड्रिंग केस में होगी कार्रवाई

Tue, 27 Mar 2018 09:13 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Tue, 27 Mar 2018 09:13 PM IST
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Delhi Patiala House Court directs to attach properties of Vijay Mallya
विजय माल्या
अदालत ने विदेशी विनिमय उल्लंघन से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में स्थानीय पुलिस को शराब कारोबारी विजय माल्या की बंगलूरू स्थित संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया है। माल्या पर निजी व सार्वजनिक बैंकों के 9000 करोड़ रुपये हड़पने का भी आरोप है। अदालत उसे 4 जनवरी 2018 को भगोड़ा घोषित कर चुकी है।
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विदेशी विनिमय उल्लंघन से जुड़े मनी लांड्रिंग केस में होगी कार्रवाई

ईडी के मुताबिक, माल्या ने किंगफिशर एयरलाइन के प्रोमोशन के लिए ब्रिटेन में फॉर्मूला वन रेस में दो लाख पाउंड लगाए थे। इसके लिए संबंधित नियम व कानून का पालन नहीं किया था। पटियाला हाउस स्थित सीएमएम दीपक सहरावत ने प्रवर्तन निदेशालय की अर्जी पर सुनवाई के बाद स्थानीय पुलिस आयुक्त को माल्या की बंगलूरू स्थित संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया। साथ ही 8 मई को रिपोर्ट पेश करने को कहा। 
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इससे पहले ईडी के विशेष अधिवक्ता एनके माटा ने कोर्ट के समक्ष कहा कि विजय माल्या को 4 जनवरी को भगोड़ा घोषित कर दिया था। इसके बाद भी वह कोर्ट में पेश नहीं हुआ। उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उसकी संपत्ति कुर्क करने का निर्देश दिया जाए। 
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