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मनी लॉन्ड्रिंग केस: रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत के मामले पर अब 11 को होगी सुनवाई
Mon, 20 Jan 2020 05:02 AM IST
अमित कुमार
एएनआई, नई दिल्ली
एएनआई, नई दिल्ली
Published by: अमित कुमार
Updated Mon, 20 Jan 2020 05:02 AM IST
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रॉबर्ट वाड्रा-प्रियंका गांधी वाड्रा (फाइल फोटो)
- फोटो : पीटीआई
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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा और मनोज अरोड़ा की अग्रिम जमानत याचिका रद्द करने की याचिका पर सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई की। सुनवाई के बाद अदालत ने मामले को 11 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इन दोनों की अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी। वर्तमान में वह मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अग्रिम जमानत पर हैं। यही नहीं दिल्ली की अदालत ने रॉबर्ट वाड्रा को राहत देते हुए उन्हें विदेश जाने की अनुमति दे दी थी।
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वह इलाज और व्यवसायिक कार्यों के लिए अब विदेश जाना चाहते थे। इससे पहले अदालत ने जून में वाड्रा को स्वास्थ्य कारणों से छह हफ्ते के लिए अमेरिका और नीदरलैंड जाने की अनुमति दी थी लेकिन ब्रिटेन जाने की अनुमति नहीं दी थी। ईडी ने आशंका जताई थी कि वाड्रा को यदि ब्रिटेन भेजा गया तो वह सबूत नष्ट कर सकते हैं।
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इन दोनों की अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी। वर्तमान में वह मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अग्रिम जमानत पर हैं। यही नहीं दिल्ली की अदालत ने रॉबर्ट वाड्रा को राहत देते हुए उन्हें विदेश जाने की अनुमति दे दी थी।
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Delhi High Court adjourns for 11th February hearing on Enforcement Directorate's plea to cancel anticipatory bail granted to Robert Vadra and Manoj Arora, in a money laundering case pic.twitter.com/Tred7FYrTD
— ANI (@ANI) January 20, 2020
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वह इलाज और व्यवसायिक कार्यों के लिए अब विदेश जाना चाहते थे। इससे पहले अदालत ने जून में वाड्रा को स्वास्थ्य कारणों से छह हफ्ते के लिए अमेरिका और नीदरलैंड जाने की अनुमति दी थी लेकिन ब्रिटेन जाने की अनुमति नहीं दी थी। ईडी ने आशंका जताई थी कि वाड्रा को यदि ब्रिटेन भेजा गया तो वह सबूत नष्ट कर सकते हैं।