फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Delhi High Court: Hearing on November 18 on the demand to declare PM Cares Fund as government

दिल्ली हाईकोर्ट : पीएम केयर्स फंड को सरकारी घोषित करने की मांग पर 18 नवंबर को होगी सुनवाई

Sat, 30 Oct 2021 07:40 AM IST
Kuldeep Singh एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली Published by: Kuldeep Singh Updated Sat, 30 Oct 2021 07:40 AM IST
सार

दिल्ली हाईकोर्ट में सम्यक गंगवाल की तरफ से दायर याचिका में पीएम केयर्स फंड को राजकीय फंड घोषित करने की मांग की गई है। पहले यह मामला 30 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल व न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने याचिकाओं की जल्द सुनवाई की मांग के आवेदनों को स्वीकारते हुए जल्द सुनवाई का निर्देश दिया।

विज्ञापन
Delhi High Court: Hearing on November 18 on the demand to declare PM Cares Fund as government
दिल्ली उच्च न्यायालय - फोटो : ANI

विस्तार

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पीएम केयर्स फंड (प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपात राहत कोष) से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई के लिए 18 नवंबर की तारीख तय की। पहले यह मामला 30 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल व न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने याचिकाओं की जल्द सुनवाई की मांग के आवेदनों को स्वीकारते हुए जल्द सुनवाई का निर्देश दिया।

विज्ञापन


सम्यक गंगवाल की तरफ से दायर याचिका में पीएम केयर्स फंड को राजकीय फंड घोषित करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता की दलील है कि इसका गठन पीएम ने किया है, इसकी वेबसाइट पर सरकारी वेबसाइट की तरह डोमेन नाम में डॉट जीओवी इस्तेमाल होता है, वेबसाइट पर प्रधानमंत्री की तस्वीर सहित अन्य राजकीय चिह्नों का इस्तेमाल किया गया है। अगर अदालत यह पाती है कि फंड राजकीय नहीं है, तो इसकी वेबसाइट के डोमेन नेम में लगा डॉट जीओवी, पीएम की तस्वीर और अन्य राजकीय चिह्नों को इससे हटाया जाना चाहिए।
विज्ञापन


वहीं, पीएमओ ने याचिका के जवाब में दायर हलफनामे में कहा कि पीएम केयर्स फंड भारत सरकार का फंड नहीं है और यह राशि भारत के समेकित कोष में नहीं जाती है। बल्कि पीएम केयर्स ट्रस्ट एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed