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दिल्ली हाईकोर्ट : पीएम केयर्स फंड को सरकारी घोषित करने की मांग पर 18 नवंबर को होगी सुनवाई
Sat, 30 Oct 2021 07:40 AM IST
Kuldeep Singh
एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली
Published by: Kuldeep Singh
Updated Sat, 30 Oct 2021 07:40 AM IST
सार
दिल्ली हाईकोर्ट में सम्यक गंगवाल की तरफ से दायर याचिका में पीएम केयर्स फंड को राजकीय फंड घोषित करने की मांग की गई है। पहले यह मामला 30 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल व न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने याचिकाओं की जल्द सुनवाई की मांग के आवेदनों को स्वीकारते हुए जल्द सुनवाई का निर्देश दिया।
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दिल्ली उच्च न्यायालय
- फोटो : ANI
विस्तार
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पीएम केयर्स फंड (प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपात राहत कोष) से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई के लिए 18 नवंबर की तारीख तय की। पहले यह मामला 30 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल व न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने याचिकाओं की जल्द सुनवाई की मांग के आवेदनों को स्वीकारते हुए जल्द सुनवाई का निर्देश दिया।
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सम्यक गंगवाल की तरफ से दायर याचिका में पीएम केयर्स फंड को राजकीय फंड घोषित करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता की दलील है कि इसका गठन पीएम ने किया है, इसकी वेबसाइट पर सरकारी वेबसाइट की तरह डोमेन नाम में डॉट जीओवी इस्तेमाल होता है, वेबसाइट पर प्रधानमंत्री की तस्वीर सहित अन्य राजकीय चिह्नों का इस्तेमाल किया गया है। अगर अदालत यह पाती है कि फंड राजकीय नहीं है, तो इसकी वेबसाइट के डोमेन नेम में लगा डॉट जीओवी, पीएम की तस्वीर और अन्य राजकीय चिह्नों को इससे हटाया जाना चाहिए।
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वहीं, पीएमओ ने याचिका के जवाब में दायर हलफनामे में कहा कि पीएम केयर्स फंड भारत सरकार का फंड नहीं है और यह राशि भारत के समेकित कोष में नहीं जाती है। बल्कि पीएम केयर्स ट्रस्ट एक चैरिटेबल ट्रस्ट है।
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