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दिल्ली हाईकोर्ट : अमेजन-फ्यूचर विवाद पर सीसीआई दो हफ्ते में फैसला करने के दिए निर्देश
Wed, 17 Nov 2021 03:12 AM IST
Kuldeep Singh
एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली
Published by: Kuldeep Singh
Updated Wed, 17 Nov 2021 03:12 AM IST
सार
दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) को निर्देश दिया है कि वह दो सप्ताह में इस बात का पता लगाए कि क्या 2019 में फ्यूचर समूह के साथ सौदा करने के लिए अमेजन ने प्राधिकरणों को गुमराह किया था।
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दिल्ली उच्च न्यायालय
- फोटो : ANI
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विस्तार
रिलायंस-फ्यूचर डील रुकवाने में सफल अमेरिकी ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ने वाली हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) को निर्देश दिया है कि वह दो सप्ताह में इस बात का पता लगाए कि क्या 2019 में फ्यूचर समूह के साथ सौदा करने के लिए अमेजन ने प्राधिकरणों को गुमराह किया था।
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दिल्ली हाईकोर्ट ने कैट की अपील पर जारी किया आदेश
कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) की अपील पर हाईकोर्ट ने कहा, सीसीआई को अमेजन-फ्यूचर पर दो सप्ताह के भीतर फैसला लेना चाहिए। इस विवाद का असर कारोबार पर बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। इससे पहले कैट ने हाईकोर्ट को बताया कि फ्यूचर और रिलायंस का सौदा रद होने से छोटे कारोबारियों को बड़ा नुकसान हो सकता है।
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कैट ने यह भी आरोप लगाया कि ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन ने भारतीय बाजार के नियमों का उल्लंघन कर फ्यूचर समूह के साथ 2019 में सौदा किया था और प्राधिकरणों को गुमराह करके सौदे के लिए जरूरी अनुमतियां हासिल की थी। फ्यूचर समूह ने भी कहा है कि 2019 में अनुषंगी कंपनी फ्यूचर कूपंस में 20 करोड़ डॉलर निवेश के लिए हुए सौदे में अमेजन ने गलत अधिकारों का दावा किया है।
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