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Agnipath Scheme: सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना पर रोक से इनकार, दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब
Thu, 25 Aug 2022 11:28 AM IST
सुरेंद्र जोशी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: सुरेंद्र जोशी
Updated Thu, 25 Aug 2022 11:28 AM IST
सार
इस योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं की गुरुवार को सुनवाई हुई। इसके बाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह चार सप्ताह में याचिका में उठाए गए मुद्दों का जवाब दे।
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अग्निपथ योजना
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
दिल्ली हाईकोर्ट ने सेना में भर्ती की बहुचर्चित अग्निपथ योजना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
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इस योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं की गुरुवार को सुनवाई हुई। इसके बाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह चार सप्ताह में याचिका में उठाए गए मुद्दों का जवाब दे। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एससी शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने केंद्र से योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने को कहा।
बता दें, इसी साल 14 जून को घोषित अग्निपथ योजना में सेना में साढ़े 17 से 21 वर्ष की आयु के युवाओं को केवल चार साल के लिए भर्ती करने का प्रावधान है। इनमें से 25 फीसदी अग्निवीरों को अगले 15 सालों तक सेना में सेवाएं देने के लिए चुना जाएगा। इस योजना के एलान के तत्काल बाद बिहार समेत देश के कई हिस्सों में हिंसक आंदोलन हुए थे।
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बाद में, केंद्र सरकार ने 2022 में योजना के तहत भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा को बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया।