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2जी मामला: अदालत ने सीबीआई की जल्दी सुनवाई की अपील ठुकराई

Tue, 30 Jul 2019 01:35 PM IST
Prachi Priyam न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Prachi Priyam Updated Tue, 30 Jul 2019 01:35 PM IST
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Delhi HC denys quick hearing of  CBI Petition regarding 2G Spectrum case
A Raja - फोटो : ANI

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2-जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला मामले में पूर्व केन्द्रीय दूरसंचार मंत्री ए. राजा और अन्य को बरी करने के फैसले को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर जल्दी सुनवाई से मंगलवार को इनकार कर दिया। सीबीआई ने मामले की सुनवाई, इसके लिए तय तारीख 24 अक्टूबर से पहले करने की अपील की थी।

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न्यायमूर्ति ए.के. चावला ने कहा कि मामले की सुनवाई पहले से नियत की गई तारीख पर ही की जाएगी और सभी पक्षों से यह अपेक्षा की जाती है वह सुनवाई के दौरान मौजूद रहेंगे। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिस्टर जनरल संजय जैन ने इस पर जल्द सुनवाई की अपील की थी। आरोपियों के वकील ने इसका विरोध किया था।

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