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दिल्ली शराब घोटालाः ईडी ने आरोपी राघव मगुंटा की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, शुक्रवार को होगी सुनवाई
Thu, 08 Jun 2023 12:50 PM IST
नितिन गौतम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: नितिन गौतम
Updated Thu, 08 Jun 2023 12:50 PM IST
सार
एसवी राजू ने कहा कि अब अचानक से आरोपी की सास बाथरूम में फिसल गई हैं लेकिन उनकी हालत गंभीर नहीं है। आरोपी के पिता एक सांसद हैं और वह उनकी देखभाल कर सकते हैं।
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी राघव मगुंटा की जमानत याचिका को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने मगुंटा को 15 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। जिसके खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। अब सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई करेगा। ईडी की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने याचिका पर तुरंत सुनवाई की मांग की।
ईडी ने जमानत का किया विरोध
जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की याचिका पर नोटिस लिया। अब सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को ईडी की याचिका पर सुनवाई करेगा। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट में कहा कि आरोपी की जमानत याचिका पहले खारिज हो चुकी है। आरोपी ने पत्नी की बीमारी के आधार पर जमानत मांगी थी। हालांकि उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। एसवी राजू ने कहा कि अब अचानक से आरोपी की सास बाथरूम में फिसल गई हैं लेकिन उनकी हालत गंभीर नहीं है। आरोपी के पिता एक सांसद हैं और वह उनकी देखभाल कर सकते हैं। आरोपी के तीन भाई भी हैं, इसके बावजूद हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी!
ये भी पढ़ें- Delhi: सचिवालय से गायब हुई थीं रेनोवेशन और शराब घोटाले समेत कई फाइलें, सचिव राजशेखर की शिकायत पर FIR दर्ज
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दिल्ली हाईकोर्ट ने दी थी जमानत
बता दें कि बुधवार को ही दिल्ली आबकारी घोटाले के आरोपी राघव मगुंटा को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिली है। आरोपी की सास बाथरूम में फिसल गई हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने जमानत दी है। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने मगुंटा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। पत्नी की बीमारी के आधार पर जब मगुंटा ने जमानत देने की मांग की थी, तब भी ट्रायल कोर्ट ने इनकार कर दिया था। ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि आरोपी पर आर्थिक अपराध के गंभीर आरोप लगे हैं, ऐसे में जमानत नहीं दी जा सकती।
सीबीआई और ईडी दिल्ली आबकारी घोटाले की जांच कर रहीं हैं। इस मामले में दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में बंद हैं। सिसोदिया और मगुंटा समेत अन्य आरोपियों पर आबकारी नीति में अनियमितता करने के आरोप हैं। 17 नवंबर 2021 को यह नीति लागू की गई थी।
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ईडी ने जमानत का किया विरोध
जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की याचिका पर नोटिस लिया। अब सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को ईडी की याचिका पर सुनवाई करेगा। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट में कहा कि आरोपी की जमानत याचिका पहले खारिज हो चुकी है। आरोपी ने पत्नी की बीमारी के आधार पर जमानत मांगी थी। हालांकि उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। एसवी राजू ने कहा कि अब अचानक से आरोपी की सास बाथरूम में फिसल गई हैं लेकिन उनकी हालत गंभीर नहीं है। आरोपी के पिता एक सांसद हैं और वह उनकी देखभाल कर सकते हैं। आरोपी के तीन भाई भी हैं, इसके बावजूद हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी!
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दिल्ली हाईकोर्ट ने दी थी जमानत
बता दें कि बुधवार को ही दिल्ली आबकारी घोटाले के आरोपी राघव मगुंटा को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिली है। आरोपी की सास बाथरूम में फिसल गई हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने जमानत दी है। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने मगुंटा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। पत्नी की बीमारी के आधार पर जब मगुंटा ने जमानत देने की मांग की थी, तब भी ट्रायल कोर्ट ने इनकार कर दिया था। ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि आरोपी पर आर्थिक अपराध के गंभीर आरोप लगे हैं, ऐसे में जमानत नहीं दी जा सकती।
सीबीआई और ईडी दिल्ली आबकारी घोटाले की जांच कर रहीं हैं। इस मामले में दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में बंद हैं। सिसोदिया और मगुंटा समेत अन्य आरोपियों पर आबकारी नीति में अनियमितता करने के आरोप हैं। 17 नवंबर 2021 को यह नीति लागू की गई थी।