एयरसेल मैक्सिस केस : कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी पर सुनवाई 8 अक्तूबर को
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एयरसेल मैक्सिस मनी लांड्रिग मामले में कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी पर लगी रोक हटाने पर अब 8 अक्तूबर को सुनवाई होगी। रोक हटाने के लिए याचिका लगाने वाले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आग्रह पर मंगलवार को पटियाला हाउस अदालत के विशेष सीबीआई जज ओपी सैनी ने सुनवाई स्थगित कर आठ अक्तूबर की अगली तारीख तय कर दी।
जस्टिस सैनी से ईडी ओर से पेश एएसजी तुषार मेहता ने अपना पक्ष तैयार करने के लिए कुछ वक्त देने की मांग की। कार्ति की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से बताया कि 8 अक्तूबर को कार्ति की अग्रिम जमानत पर सुनवाई होना पहले ही तय है। इन दोनों ने ईडी की याचिका पर भी उसी दिन सुनवाई का आग्रह किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
बता दें कि कोर्ट ने पी. चिदंबरम व कार्ति की गिरफ्तारी पर आठ अक्तूबर तक रोक लगा रखी है। पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम व उनके बेटे का नाम 3500 करोड़ रुपये की एयरसेल मैक्सिस डील तथा 305 करोड़ की आईएनएक्स मीडिया डील की जांच के दौरान सामने आया था। सीबीआई ने एयरसेल मैक्सिस डील मामले में पी. चिदंबरम, उनके बेटे कार्ति व अन्य आरोपियों के खिलाफ 19 जुलाई को चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले में ईडी भी जांच कर रही है।
असहयोग के कारण 6 महीने में पूरी नहीं हुई जांच
ईडी ने कोर्ट में आवेदन दायर कर कार्ति की गिरफ्तारी पर रोक हटाने की मांग की थी। एजेंसी का कहना था कि वह एयरसेल मैक्सिस घूस मामले की जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जबकि कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए जांच में सहयोग की शर्त रखी थी।
ईडी को मार्च में छह महीने के अंदर जांच पूरी करने के आदेश कोर्ट ने दिए थे, ये अवधि 12 सितंबर को पूरी होनी थी। लेकिन ईडी ने अगस्त में कोर्ट के सामने आरोपियों की तरफ से सहयोग नहीं करने का हवाला देते हुए समय पर जांच पूरी करने में असमर्थता जताई थी।