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कोयला घोटाले में पांच आरोपियों को कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत
amarujala.com- Presented by: मनीष कुमार
Updated Mon, 10 Apr 2017 01:06 PM IST
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सांकेतिक चित्र
नवीन जिंदल के खिलाफ चल रहे कोयला घोटाले पर नया मोड़ सामने आया है। दिल्ली के स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने इस मामले से जुड़े नए पांच आरोपियों को 4 मई तक की अंतरिम जमानत दी है।
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बता दें कि सीबीआई ने जिंदल और राव के अलावा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोडा, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता और 11 अन्य के खिलाफ अमरकोंडा मुरगादंगल कोल ब्लॉक को अवैध तरीके से जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड और गगन स्पांज आयरन प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित करने के मामले में आरोपी बनाया हुआ है।Delhi: Special CBI court granted interim bail till May 4 to all 5 fresh accused in the Coal scam case involving Jindal coal block case
— ANI (@ANI_news) April 10, 2017विज्ञापन
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इनके अलावा जिंदल रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक राजीव जैन, जीएसआईपीएल के निदेशक गिरीश कुमार, राधा कृष्णा सराफ, नई दिल्ली एग्जिम प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक सुरेश सिंघल, सौभाग्य मीडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रामाकृष्णा प्रसाद और चार्टेड अकाउंटेंट ज्ञान स्वरूप गर्ग को भी आरोपी बनाया गया है। सभी आरोपी फिलहाल बेल पर बाहर हैं।