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कोयला घोटाले में पांच आरोपियों को कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

Mon, 10 Apr 2017 01:06 PM IST
amarujala.com- Presented by: मनीष कुमार
amarujala.com- Presented by: मनीष कुमार Updated Mon, 10 Apr 2017 01:06 PM IST
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delhi court grants interim bail to five accused in coal scam against industrialist naveen jindal
सांकेतिक चित्र

नवीन जिंदल के खिलाफ चल रहे कोयला घोटाले पर नया मोड़ सामने आया है। दिल्ली के स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने इस मामले से जुड़े नए पांच आरोपियों को 4 मई तक की अंतरिम जमानत दी है।

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  बता दें कि सीबीआई ने जिंदल और राव के ‌अलावा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोडा, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता और 11 अन्य के खिलाफ अमरकोंडा मुरगादंगल कोल ब्लॉक को अवैध तरीके से जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड और गगन स्पांज आयरन प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित करने के मामले में आरोपी बनाया हुआ है।
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ये भी पढ़ें: कोयला घोटाला: पूर्व CBI निदेशक रंजीत सिन्हा को नहीं मिली राहत, होगी CBI जांच

इनके अलावा जिंदल रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक राजीव जैन, जीएसआईपीएल के निदेशक गिरीश कुमार, राधा कृष्‍णा सराफ, नई दिल्‍ली एग्जिम प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक सुरेश सिंघल, सौभाग्य मीडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रामाकृष्‍णा प्रसाद और चार्टेड अकाउंटेंट ज्ञान स्वरूप गर्ग को भी आरोपी बनाया गया है। सभी आरोपी फिलहाल बेल पर बाहर हैं।

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