फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Delhi Court gives four days police custody to Pooja Singh in Rs 200 crore money laundering case

Money Laundering Case : सुकेश की सहयोगी पूजा सिंह को कोर्ट ने दिया झटका, चार दिन की रिमांड पर भेजा

Sat, 09 Jul 2022 04:50 AM IST
Jeet Kumar एएनआई, नई दिल्ली
एएनआई, नई दिल्ली Published by: Jeet Kumar Updated Sat, 09 Jul 2022 04:50 AM IST
सार

विशेष न्यायाधीश परवीन सिंह ने पूजा सिंह को 12 जुलाई 2022 तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। उन्हें शुक्रवार को ईडी ने गिरफ्तार किया था।

विज्ञापन
Delhi Court gives four days police custody to Pooja Singh in Rs 200 crore money laundering case
सांकेतिक फोटो - फोटो : istock

विस्तार

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूजा सिंह को बड़ा झटका दिया। उनको अदालत ने पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय को चार दिन की हिरासत में दे दिया, जिसमें कथित तौर पर जेल में बंद अपराधी सुकेश चंद्रशेखर शामिल थे। वह कथित तौर पर सुकेश की मुख्य सहयोगी है।

विज्ञापन


आरोपी सुकेश चंद्रशेखर पर रैनबैक्सी के पूर्व मालिक शिविंदर सिंह की पत्नी अदिति सिंह से तिहाड़ जेल में बंद रहने के दौरान 200 करोड़ रुपये जबरन वसूली का आरोप था। विशेष न्यायाधीश परवीन सिंह ने पूजा सिंह को 12 जुलाई 2022 तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। उन्हें शुक्रवार को ईडी ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद अब पूजा सिंह की मुश्किलें और बढ़ गई हैं. उनसे पुलिस कई राज उगलवा सकती है.
विज्ञापन


अदालत ने आरोपी के वकील को ईडी की हिरासत में हर दिन 15 मिनट के लिए उससे मिलने की भी अनुमति दी। ईडी ने 14 दिनों की हिरासत की मांग करते हुए अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि आरोपी पूजा सिंह (प्रबंधक, नाखून कलात्मकता, चेन्नई) को सुकेश चंद्रशेखर के करीबी सहयोगियों और उसकी संपत्ति का पता है। अपराध की आय का पता लगाने के लिए उसकी हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed