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SC: दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में नई अर्जी दी, अंतरिम जमानत सात दिन बढ़ाने की मांग की
Mon, 27 May 2024 09:29 AM IST
कीर्तिवर्धन मिश्र
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: कीर्तिवर्धन मिश्र
Updated Mon, 27 May 2024 09:29 AM IST
सार
केजरीवाल ने जमानत अवधि बढ़ाने की मांग के पीछे वजह बताते हुए कहा कि उन्हें पीईटी और सीटी स्कैन के अलावा कुछ और परीक्षण कराने हैं।
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अरविंद केजरीवाल, सुप्रीम कोर्ट।
- फोटो : पीटीआई
विस्तार
दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका लगाई है। इसमें उन्होंने अपनी अंतरिम जमानत को सात दिन और बढ़ाने की मांग की है। केजरीवाल ने इसकी वजह बताते हुए कहा कि उन्हें पीईटी और सीटी स्कैन के अलावा कुछ और परीक्षण कराने हैं। उन्होंने इन सभी जांचों के लिए सात दिन का समय मांगा है।
आम आदमी पार्टी ने बयान जारी करते हुए कहा कि गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल वजन सात किलो तक घट गया। उनका कीटोन लेवल बहुत ऊंचा है। ये किसी गंभीर बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। ऐसे में केजरीवाल की तरफ से याचिका दायर कर अंतरिम जमानत को सात दिन बढ़ाने की मांग की गई है।
एक जून तक मिली है अंतरिम जमानत
गौरतलब है कि दिल्ली शराब नीति केस में घिरे केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से इसी महीने की शुरुआत में राहत मिली थी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के विरोध सर्वोच्च न्यायालय ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आप संयोजक को 1 जून तक अंतरिम जमानत देने का फैसला किया था। केजरीवाल को (अब समाप्त हो चुकी) दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था।
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केजरीवाल को अंतरिम जमानत में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था?
सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उदारवादी दृष्टिकोण उचित है। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह समाज के लिए खतरा नहीं है। उन पर गंभीर आरोप जरूर हैं पर वे अभी तक उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है। कोर्ट ने केजरीवाल को निर्देश दिया कि वह किसी भी गवाह से बात नहीं करेंगे। आधिकारिक फाइलों तक उनकी पहुंच नहीं होगी। केजरीवाल को एक जमानत राशि के साथ 50,000 रुपये का जमानत बांड भरना होगा।
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आम आदमी पार्टी ने बयान जारी करते हुए कहा कि गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल वजन सात किलो तक घट गया। उनका कीटोन लेवल बहुत ऊंचा है। ये किसी गंभीर बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। ऐसे में केजरीवाल की तरफ से याचिका दायर कर अंतरिम जमानत को सात दिन बढ़ाने की मांग की गई है।
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एक जून तक मिली है अंतरिम जमानत
गौरतलब है कि दिल्ली शराब नीति केस में घिरे केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से इसी महीने की शुरुआत में राहत मिली थी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के विरोध सर्वोच्च न्यायालय ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आप संयोजक को 1 जून तक अंतरिम जमानत देने का फैसला किया था। केजरीवाल को (अब समाप्त हो चुकी) दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था।
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केजरीवाल को अंतरिम जमानत में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था?
सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उदारवादी दृष्टिकोण उचित है। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह समाज के लिए खतरा नहीं है। उन पर गंभीर आरोप जरूर हैं पर वे अभी तक उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है। कोर्ट ने केजरीवाल को निर्देश दिया कि वह किसी भी गवाह से बात नहीं करेंगे। आधिकारिक फाइलों तक उनकी पहुंच नहीं होगी। केजरीवाल को एक जमानत राशि के साथ 50,000 रुपये का जमानत बांड भरना होगा।