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Arvind Kejriwal: पीएम मोदी की डिग्री मामले में गुजरात हाईकोर्ट पहुंचे सीएम अरविंद केजरीवाल, दाखिल की याचिका

Fri, 09 Jun 2023 10:18 PM IST
Jeet Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद Published by: Jeet Kumar Updated Fri, 09 Jun 2023 10:18 PM IST
सार

न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव ने सीएम केजरीवाल की समीक्षा याचिका को स्वीकार कर लिया और इसे 30 जून को आगे की सुनवाई के लिए रखा है।

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Delhi CM Arvind Kejriwal moves Gujarat High court seeking review of its order on PM modi degree
अरविंद केजरीवाल(फाइल) - फोटो : Social Media

विस्तार

पीएम मोदी की डिग्री को लकर अरविंद केजरीवाल ने अपनी तरफ से पूरा मोर्चा खोलकर रखा है। वह और उनके नेता लगातार पीएम मोदी की डिग्री को लेकर सवाल करते रहते हैं। वहीं अब पीएम मोदी की डिग्री मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुजरात हाईकोर्ट में समीक्षा याचिका दाखिल की है। 

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इससे पहले अदालत ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के उस आदेश को खारिज कर दिया था जिसमें डिग्री शेयर करने के लिए कहा गया था। कोर्ट ने यह फैसला 31 मार्च को सुनाया गया था साथ ही अरविंद केजरीवाल पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था। केजरीवाल द्वारा उठाए गए प्रमुख तर्कों में से एक यह है कि गुजरात विश्वविद्यालय ने कहा था कि पीएम मोदी की डिग्री ऑनलाइन उपलब्ध है लेकिन ऐसी कोई डिग्री विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है।
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शुक्रवार को एक संक्षिप्त सुनवाई के बाद, न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव ने सीएम केजरीवाल की समीक्षा याचिका को स्वीकार कर लिया और इसे 30 जून को आगे की सुनवाई के लिए रखा है। हाईकोर्ट ने गुजरात विश्वविद्यालय, केंद्र सरकार और पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त एम श्रीधर आचार्युलु को एक नियम जारी किया। वहीं मार्च में, न्यायमूर्ति वैष्णव ने सीआईसी के आदेश के खिलाफ गुजरात विश्वविद्यालय की अपील को स्वीकार कर लिया था और केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था।
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ये है पूरा मामला
पीएम मोदी की डिग्री के मामले केंद्रीय सूचना आयोग ने साल 2016 में गुजरात विश्वविद्यालय को आरटीआई के तहत पीएम मोदी की एमए की डिग्री की कॉपी देने का आदेश जारी किया था। इस पर यूनिवर्सिटी ने हाईकोर्ट में दलील दी थी कि नोटिस पास होते ही ये ऑर्डर पास कर दिया गया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें गुजरात यूनिवर्सिटी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया गया था।

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