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दोषपूर्ण कूल्हा प्रतिरोपण: न्यायालय ने केन्द्र से मांगा जवाब

Fri, 05 Oct 2018 04:00 PM IST
भाषा, नई दिल्ली
भाषा, नई दिल्ली Updated Fri, 05 Oct 2018 04:00 PM IST
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defective hip transplant: supreme court asked answer from central government
सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को उस याचिका पर केन्द्र सरकार से जवाब मांगा जिसमें आरोप लगाया गया है कि एक बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा आपूर्ति किये गये दोषपूर्ण कृत्रिम कूल्हे 15,820 व्यक्तियों में कथित रूप से लगाये गये हैं। 

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प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की खंडपीठ ने अरूण कुमार गोयनका की जनहित याचिका पर केन्द्र को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि कूल्हा बदलने की सर्जरी के लिये दोषपूर्ण कृत्रिम कूल्हों का इस्तेमाल किया गया।

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वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद के माध्यम से दायर इस याचिका में इन दोषपूर्ण कृत्रिम कूल्हों को वापस लेने के बारे में देश भर में प्रचार करने का केन्द्र को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

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याचिका में इसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई के लिये प्रभावी उपायों पर अमल की निगरानी के लिये विशेष जांच दल गठित करने का भी केन्द्र को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

 

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