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मानहानि मामला: कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

Mon, 22 Feb 2021 07:47 PM IST
योगेश साहू पीटीआई, हैदराबाद।
पीटीआई, हैदराबाद। Published by: योगेश साहू Updated Mon, 22 Feb 2021 07:47 PM IST
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defamation case: non bailable warrant issued against Congress leader digvijay singh
कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह। - फोटो : PTI

हैदराबाद की एक अदालत ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि के एक मामले में उसके समक्ष उपस्थित नहीं होने को लेकर सोमवार को गैर जमानती वारंट जारी किया। यह मामला उनके खिलाफ 2017 में दायर किया गया था।

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सांसदों/विधायकों के खिलाफ मामलों पर सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत ने दिग्विजय सिंह के उसके समक्ष उपस्थित होने में विफल रहने के बाद यह गैर जमानती वारंट जारी किया है।
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सिंह के खिलाफ मानहानि का यह मामला एआईएमआईएम नेता एस ए हुसैन अनवर ने दायर किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि सिंह ने यह कहकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की मानहानि की कि हैदराबाद के सांसद की पार्टी वित्तीय लाभों के लिए दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ रही है।
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याचिकाकर्ता के वकील, मोहम्मद आसिफ अमजद ने कहा कि उन्होंने दिग्विजय सिंह और लेख प्रकाशित करने वाले एक उर्दू दैनिक के संपादक दोनों को कानूनी नोटिस भेजे थे और माफी मांगने को कहा था। हालांकि दोनों ने नोटिस का जवाब नहीं दिया जिसके बाद अमजद ने अदालत का रुख किया था।

सुनवाई की पिछली तारीख के दौरान अदालत ने निर्देश दिया था कि दिग्विजय सिंह और संपादक 22 फरवरी को उसके समक्ष उपस्थित हों। अमजद ने बताया कि संपादक ने ऐसा किया, लेकिन सिंह अदालत में पेश नहीं हुए।

अमजद ने कहा कि दिग्विजय सिंह के वकील ने एक याचिका दायर करके चिकित्सा आधार पर उपस्थिति से छूट की मांग की थी, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया और गैर जमानती वारंट जारी किया।


अदालत ने मामले की अगली सुनवाई आठ मार्च को तय की है। सिंह के वकील ने कहा कि उन्होंने कार्यवाही को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष पहले ही रोक को बढ़ाने के लिए याचिका दायर कर दी है।

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