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WB: युवक की हत्या मामले में सात दोषियों को मौत की सजा, कत्ल के बाद शव के टुकड़े कर अलग-अलग जगह फेंके थे
Fri, 29 Nov 2024 12:59 PM IST
बशु जैन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
Published by: बशु जैन
Updated Fri, 29 Nov 2024 12:59 PM IST
सार
फास्ट ट्रैक कोर्ट चुचुरा के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश ने मल की हत्या के विशाल दास और छह अन्य सहयोगियों को दोषी मानते हुए मौत की सजा सुनाई। अभियोजकों के मुताबिक चुचुरा में असामाजिक गतिविधियों में शामिल विशाल दास और उसके सहयोगियों ने 11 अक्तूबर 2020 को विष्णु मल का उसके घर के पास से अपहरण कर लिया था।
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अदालत ने मौत की सजा सुनाई (सांकेतिक)
- फोटो : ANI
विस्तार
पश्चिम बंगाल की हुगली जिला अदालत ने 2020 में युवक की हत्या के मामले में सात लोगों को मौत की सजा सुनाई है। आरोपियों ने युवक का कत्ल करने के बाद उसके शव के छोटे-छोटे टुकड़े करके अलग-अलग जगह फेंके थे। अदालत ने सातों आरोपियों को विष्णु मल की हत्या और शव को बिगाड़ने का दोषी पाया गया। जबकि एक अन्य आरोपी को शव के अंग को ठिकाने लगाने का दोषी माना गया।
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फास्ट ट्रैक कोर्ट चुचुरा के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश ने मल की हत्या के विशाल दास और छह अन्य सहयोगियों को दोषी मानते हुए मौत की सजा सुनाई। अभियोजकों के मुताबिक चुचुरा में असामाजिक गतिविधियों में शामिल विशाल दास और उसके सहयोगियों ने 11 अक्तूबर 2020 को विष्णु मल का उसके घर के पास से अपहरण कर लिया था। उन्होंने कहा कि आरोपियों ने विष्णु की हत्या करने के बाद उसके शव के छोटे-छोटे टुकड़े कर दिए। उसको अलग-अलग स्थानों पर फेंक दिया।
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पुलिस जांच के दौरान दास और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। यह कहा गया था कि मृतक विष्णु मल के साथ रिश्ते में एक महिला थी। उस महिला ने आरोपी विशाल दास के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। इससे नाराज होकर विशाल ने मल की हत्या कर दी थी। मामले में सात आरोपियों को मौत की सजा सुनाई गई। जबकि एक अन्य व्यक्ति को उसके अंगों को फेंकने के लिए दोषी ठहराया गया और सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।
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