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पढ़ाई करने पर अनुसूचित जाति के युवक की पेड़ से बांधकर पिटाई, दो लोग गिरफ्तार

Sat, 23 Mar 2019 12:18 PM IST
Sneha Baluni न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पाटण
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पाटण Published by: Sneha Baluni Updated Sat, 23 Mar 2019 12:18 PM IST
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Dalit boy beaten up by tying him to tree at Patan, police arrested two people
सांकेतिक तस्वीर

गुजरात की पाटण पुलिस ने दो लोगों को कथित तौर पर 17 साल के लड़के की पिटाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इन्होंने गोराड़ गांव में एक पेड़ से बांधकर युवक की पिटाई की। हालांकि जिन दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है वह राज्य परिवहन के बस कंडक्टर के भाई हैं। इनका नाम पीड़ित ने एफआईआर में लिखा है। यह घटना सोमवार को उस समय हुई जब मेहसाणा का रहने वाले लड़का चनस्मा तालुका में स्थित सरकारी स्कूल पहुंचा। वह यहां 12वीं की बोर्ड परीक्षा देने के लिए आया था।

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पीड़ित ने अपनी एफआईआर में कहा, 'मैं राज्य परिवहन बस से लगभग एक बजे परीक्षा केंद्र पहुंचा। परीक्षा केंद्र के बाहर इंतजार करते हुए रमेश पटेल जिसे मैं चेहरे से जानता हूं, वह राज्य परिवहन में बस कंडक्टर है वह मेरे पास आया। उसने मुझसे अपने साथ चलने को कहा क्योंकि उसे कुछ काम था। वह मुझे दूसरे शख्स के पास ले गया जो मोटरसाइकिल पर इंतजार कर रहा था। दोनों मुझे पास के गोराड़ गांव ले गए।'
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अनुसूचित जाति युवक के अनुसार उसने दोनों से खुद को छोड़ने के लिए कहा क्योंकि उसकी परीक्षा छूट सकती है। उन्होंने मुझे कहा कि डरो मत और आश्वासन दिया कि वह उसे परीक्षा शुरू होने से पहले केंद्र छोड़ देंगे।
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पीड़ित की मां ने कहा, 'उन आदमियों ने उसे एक पेड़ से बांध दिया और उसे डंडे से पीटना शुरू कर दिया। जब उसने उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम्हे पढ़ना नहीं चाहिए और परीक्षा नहीं देनी चाहिए। इसके बजाए मजदूरी करनी चाहिए।'

परिवार के अनुसार उस दिन उनका बेटा बिना परीक्षा दिए घर वापस आया। उसने किसी को इसके बारे में कुछ नहीं बताया। जब वह नहा रहा था तब बुधवार को उसकी मां की नजर उसकी पीठ पर पड़े चोट के निशान पर पड़ी। जब उन्होंने उससे पूछा तब जाकर उसने पूरी घटना के बारे में जानकारी दी।


इसके बाद उसे मेहसाणा सिविल अस्पताल लेकर जाया गया और पुलिस के पास एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 341, 504, 506 और 114 के तहत मामला दर्ज किया है।

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