{"_id":"606b8c618ebc3e8c9376b7bb","slug":"cvc-says-that-vigilance-unit-employee-must-be-transferred-after-three-years","type":"story","status":"publish","title_hn":"सीवीसी ने कहा- सतर्कता यूनिट के कर्मचारी का तीन साल के बाद तबादला जरूरी","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
सीवीसी ने कहा- सतर्कता यूनिट के कर्मचारी का तीन साल के बाद तबादला जरूरी
Tue, 06 Apr 2021 03:48 AM IST
Jeet Kumar
एजेंसी, नई दिल्ली।
एजेंसी, नई दिल्ली।
Published by: Jeet Kumar
Updated Tue, 06 Apr 2021 03:48 AM IST
सार
- सीवीसी ने कहा है कि अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और समानता के लिए आयोग ने अपने पूर्व के निर्देशों में संशोधन करने का फैसला लिया है।
विज्ञापन
केंद्रीय सतर्कता आयोग
- फोटो : twitter
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने सरकारी विभागों से उनकी सतर्कता यूनिट में पांच साल से अधिक समय तक कार्यरत कर्मचारियों का तबादला करने को कहा है। आयोग के मुताबिक एक ही पद पर एक ही जगह लंबे समय तक बने रहना निहित स्वार्थ पैदा कर सकता है।
विज्ञापन
सोमवार को जारी किए गए आदेश में सीवीसी ने कहा है कि सरकारी विभागों की सतर्कता इकाई में तैनाती को संवेदनशील चिह्नित किया जा चुका है।
आदेश में कहा गया है कि इससे संबंधित आदेश केंद्र सरकार के सभी विभागों के सचिवों और सरकारी बैंकों के मुख्य अधिकारी को भेजा गया है। सीवीसी ने कहा है कि अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और समानता के लिए आयोग ने अपने पूर्व के निर्देशों में संशोधन करने का फैसला लिया है।
विज्ञापन
इसके तहत सतर्कता यूनिट में तैनात कर्मचारी एक स्थान पर तीन साल से अधिक नहीं रह सकता। उसे सतर्कता विभाग में और तीन साल की सेवा दी जा सकती है मगर दूसरे स्थान पर।
विज्ञापन