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Supreme Court: 'पुलिस अधिकारी को जमानत देने से पहले सख्त नजरिया जरूरी'; हिरासत में मौत पर अदालत का अहम फैसला

Thu, 28 Mar 2024 09:03 PM IST
ज्योति भास्कर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: ज्योति भास्कर Updated Thu, 28 Mar 2024 09:03 PM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत में मौत के मामले में अहम टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने कहा, पुलिस अधिकारी की जमानत पर फैसला करने के लिए सख्त रुख अपनाने की जरूरत है।

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Custodial Death Case Supreme Court Police Officer Bail Stricter Approach
सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अधिकारी को जमानत मामले में सुनाया अहम फैसला - फोटो : amar ujala graphics

विस्तार

पुलिस अधिकारी की जमानत के मामले में सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने अहम टिप्पणी की है। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने कहा, हिरासत में मौत के मामले में आरोपी पुलिस अधिकारी को जमानत पर रिहा करने से पहले अदालत को सख्त दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस अधिकारी एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में अधिक प्रभाव डाल सकता है। इस टिप्पणी के साथ उच्चतम न्यायालय ने एक पुलिस कॉन्सटेबल को दी गई जमानत को रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा, सामान्य परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट ने किसी आरोपी को जमानत देने के आदेश को पलटने के लिए संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं किया होगा।
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