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क्रूज ड्रग्स पार्टी मामला: आर्यन को नहीं मिली जमानत, हाईकोर्ट में आज भी होगी सुनवाई
Wed, 27 Oct 2021 02:49 AM IST
Jeet Kumar
अमर उजाला ब्यूरो मुंबई।
अमर उजाला ब्यूरो मुंबई।
Published by: Jeet Kumar
Updated Wed, 27 Oct 2021 02:49 AM IST
सार
आर्यन खान की तरफ से पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी बहस कर रहे हैं। आज शाहरुख खान के परिवार के लिए भी अहम दिन है। देखना होगा कि आज आर्यन को जमानत मिलती है या नहीं।
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आर्यन खान ड्रग्स केस
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में गिरफ्तार आर्यन खान को मंगलवार को भी राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट में आर्यन की जमानत अर्जी पर सुनवाई बुधवार को भी जारी रहेगी। आर्यन की ओर से पैरवी करते हुए पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा, आर्यन के खिलाफ ठोस सुबूत एनसीबी के पास नहीं हैं, उसके पास से ड्रग्स भी बरामद नहीं हुई और बिना ठोस साक्ष्य इस तरह 20 दिन से जेल में रखना ठीक नहीं है।
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जस्टिस एनडब्ल्यू साम्बरे की पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी और सतीश मानशिंदे ने दलील दी कि आर्यन की गिरफ्तारी ही गलत है। उसका इस तथाकथित साजिश से कोई लेना-देना नहीं। एनसीबी के पास कोई साक्ष्य नहीं हैं कि आर्यन ड्रग्स लेता है।
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पीठ ने मंगलवार को आर्यन की अर्जी पर सुनवाई की। इस दौरान एनसीबी ने कोर्ट को बताया कि आर्यन न सिर्फ ड्रग्स लेता है बल्कि इसकी अवैध तस्करी में भी शामिल है। यही नहीं आर्यन व शाहरुख खान की प्रबंधक पूजा डडलानी ने सुबूत मिटाने और गवाहों को गुमराह करने की भी कोशिश की है।
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लिहाजा आर्यन को रिहा करने से उसकी जांच प्रभावित हो सकती है। वहीं आर्यन के वकीलों ने कोर्ट के समक्ष एक आवेदन देकर स्पष्ट किया कि समीर वानखेड़े और कुछ राजनीतिक हस्तियों के बीच चल रहे आरोप-प्रत्यारोप से आर्यन का कोई लेना-देना नहीं है।
दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जज साम्बरे ने सुनवाई को बुधवार तक स्थगित कर दिया। कोर्ट बुधवार को अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा, साथ ही एनसीबी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह की दलीलें सुनेगा।
उधर, विशेष एनडीपीएस अदालत ने मंगलवार को इस मामले के दो आरोपियों मनीष राजगड़िया और अविन साहू को जमानत दे दी। क्रूज ड्रग्स मामले में जमानत पाने वाले ये पहले लोग हैं। इस मामले में अब तक 20 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। एनसीबी ने इस मामले में आर्यन खान को 3 अक्तूबर को गिरफ्तार किया था। विशेष एनडीपीएस अदालत उसकी जमानत याचिका खारिज कर चुकी है।