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आपराधिक मानहानि मामला: सोनी पिक्चर्स के खिलाफ अंतरिम जांच पर लगी रोक 

Tue, 24 Aug 2021 03:57 AM IST
देव कश्यप एजेंसी, मुंबई
एजेंसी, मुंबई Published by: देव कश्यप Updated Tue, 24 Aug 2021 03:57 AM IST
सार

  • बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि पुणे पुलिस दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के प्रावधानों के उल्लंघन करते हुए मामले की जांच कर रही है

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Criminal defamation case Prohibition on interim probe against Sony Pictures
बॉम्बे हाईकोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोनी पिक्चर्स के खिलाफ ‘स्कैम 1992’ वेब सीरीज़ को लेकर कथित आपराधिक मानहानि और कॉपीराइट के उल्लंघन की पुणे पुलिस द्वारा की जा रही जांच पर सोमवार को अंतरिम आदेश से रोक लगा दी।

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जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस एनजे जमादार की पीठ ने ‘सोनी पिक्चर्स’ के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता शिरीष गुप्ते की इन दलीलों पर संज्ञान लिया कि कानून के अनुसार, आपराधिक मानहानि के मामले में जांच उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए। मौजूदा मामले में, एक निरीक्षक कथित अपराधों की जांच कर रहा है।
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गुप्ते ने कहा कि हाईकोर्ट के पिछले फैसले मौजूद हैं, जिनके अनुसार भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 500 के तहत आपराधिक मानहानि का मामला संज्ञेय अपराध नहीं है और पुलिस को शिकायत मिलने के तुरंत बाद प्राथमिकी दर्ज करने की जरूरत नहीं है। फिर भी, पुणे पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की और दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के प्रावधानों के उल्लंघन करते हुए मामले की जांच कर रही है।

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