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सुप्रीम कोर्ट ने कहा: अदालत का संबंध न्यायिक समीक्षा प्रक्रिया में निर्णय लेने की कार्यवाही से है

Wed, 19 Jan 2022 07:12 PM IST
Amit Mandal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amit Mandal Updated Wed, 19 Jan 2022 07:12 PM IST
सार

हाई कोर्ट ने याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि इस तरह का चयन अधिकार का मामला नहीं है।

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Courts concerned with decision-making process in judicial review proceedings: SC
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : Social Media

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया में अदालत का संबंध निर्णय लेने की प्रक्रिया से हैं, खुद निर्णय से नहीं। न्यायमूर्ति के एम जोसेफ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ एक पुलिस कांस्टेबल द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।

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हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि इस तरह का चयन अधिकार का मामला नहीं है। न्यायिक समीक्षा की कार्यवाही में अदालत निर्णय लेने की प्रक्रिया से संबंधित होते हैं, न कि निर्णय से, पीठ ने कहा। याचिका में कांस्टेबल की शिकायत थी कि उसे 2004 में ही पदोन्नत कर दिया जाना चाहिए था और 2008 में उसकी नियुक्ति में देरी अवैध और मनमाना है।
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अपील में कहा गया है कि पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) को पुलिस अधीक्षक की सिफारिश में हस्तक्षेप करने की कोई शक्ति नहीं है और आईजी अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य नहीं करते हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह कभी नहीं कहा जा सकता है कि शुरुआती चरण में एसपी की सिफारिश ही पदोन्नति के अधिकार का दावा करने के लिए पर्याप्त है।

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