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अदालत ने यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर की जमानत याचिका खारिज की
Fri, 03 Apr 2020 09:39 PM IST
अमित कुमार
पीटीआई, मुंबई
पीटीआई, मुंबई
Published by: अमित कुमार
Updated Fri, 03 Apr 2020 09:39 PM IST
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राणा कपूर (फाइल फोटो)
- फोटो : PTI
यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर की अंतरिम जमानत याचिका को शुक्रवार को मुंबई की एक अदालत ने खारिज कर दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में वह न्यायिक हिरासत में रखा है। राणा कपूर (62) ने यह दावा करते हुए जमानत का अनुरोध किया था कि उनके स्वास्थ्य की मौजूदा स्थिति में जेल में उन्हें कोरोना वायरस का संक्रमण होने का खतरा है। वकील सुभाष जाधव के माध्यम से दायर याचिका में उन्होंने दावा किया कि वह लंबे समय से प्रतिरोधक क्षमता की कमी से जूझ रहे हैं और इसके चलते उनके फेफड़े और त्वचा में संक्रमण हो जाता है।
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उन्होंने यह भी दावा किया कि वह 18 सालों से उच्च रक्तचाप, बेचैनी महसूस होने की समस्या और अवसाद से ग्रसित हैं। मगर अदालत ने उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें पिछले महीने धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था। ईडी के अनुसार जब कपूर के हाथों में यस बैंक की कमान थी तब बैंक ने 30,000 करोड़ रुपये का कर्ज दिया था, जिसकी वसूली नहीं हो पाई।
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ईडी का आरोप है कि बड़े कर्जों का आवंटन करने के लिए कपूर, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य को उनके परिवार के नियंत्रण वाली कंपनियों के जरिए 4,300 करोड़ रुपए का फायदा हुआ तथा यह रकम रिश्वत के तौर पर मिली।
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