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कोयला घोटाला: दो निदेशकों को तीन साल की सजा, कंपनी पर 75 निदेशकों पर 40 लाख का जुर्माना

Fri, 15 Nov 2019 01:37 AM IST
संजीव कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: संजीव कुमार झा Updated Fri, 15 Nov 2019 01:37 AM IST
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Court awards 3 year jail to two directors in coal scam
प्रतीकात्मक तस्वीर

अदालत ने कोयला घोटाला मामले में गुरुवार को तीन दोषियों को अलग अलग अवधि की सजा सुनाई। अदालत ने मामले में एक कंपनी व उसके दो निदेशकों व मुख्य प्रबंधक को दोषी ठहराया। अदालत ने दोषी निदेशकों को तीन-तीन साल कैद व 40-40 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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अदालत ने एक अन्य कंपनी में मुख्य प्रबंधक रहे दोषी को दो साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने कंपनी को दोषी ठहराते हुए 75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। मामला झारखंड के धांधु कोल ब्लॉक के आवंटन में अनियमितताओं व धोखाधड़ी से जुड़ा है।
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राउज एवेन्यू स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने पवनजय स्टील एंड पावर लिमिटेड (पीएसपीएल) के दो निदेशक ज्ञानचंद प्रसाद अग्रवाल और उमेश प्रसाद अग्रवाल को धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का दोषी ठहराया। मामले में तीसरे आरोपी हरी मशीन्स लिमिटेड के चीफ मैनेजर (मार्केटिंग) एस के कानूनगो को अपराधिक साजिश की धारा में दोषी ठहराने के बाद दो साल कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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