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अगस्तावेस्टलैंड घोटाला: अदालत ने सीबीआई को तिहाड़ जेल में मिशेल से पूछताछ की इजाजत दी

Fri, 20 Sep 2019 05:21 PM IST
Trainee Trainee न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Trainee Trainee Updated Fri, 20 Sep 2019 05:21 PM IST
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Court allows CBI to interrogate Mitchell in Tihar Jail in helicopter scam
अगस्ता वेस्टलैंड का बिचौलिया क्रिश्चियन मिशेल - फोटो : ANI
दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को अगस्तावेस्टलैंड घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल से पूछताछ करने की शुक्रवार को इजाजत दे दी। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने सीबीआई को मिशेल से 24 से 26 सितंबर तक पूछताछ करने की अनुमति प्रदान कर दी।
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इस केंद्रीय जांच एजेंसी ने अदालत से कहा था कि मिशेल का कुछ और दस्तावेजों से आमना-सामना कराने की जरूरत है। इस साल पांच जनवरी को मिशेल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मामले में न्यायिक हिरासत भेजा गया था। वह वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले के सिलसिले में सीबीआई द्वारा दर्ज एक अन्य मामले में भी न्यायिक हिरासत में है।
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मिशेल उन तीन कथित बिचौलियों में एक है जिनकी भूमिका की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई द्वारा संबंधित मामले में जांच की जा रही है। दो अन्य बिचौलिये गुइडो हशके और कार्लो गेरोसा हैं। 
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