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अदालत ने आलोक वर्मा के वकील को सीवीसी कार्यालय में केस डायरी के निरीक्षण की इजाजत दी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Wed, 28 Nov 2018 03:31 PM IST
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आलोक वर्मा
- फोटो : PTI
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अदालत ने सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा के वकील को केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के कार्यालय में केस डायरी के निरीक्षण की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि वह गुरुवार को 4:30 बजे जांच कर सकते हैं।
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CBI Special Director Rakesh Asthana plea seeking quashing of FIR matter: Court allows CBI Director Alok Verma's counsel to inspect the case diary at the Central Vigilance Commission (CVC) office tomorrow at 4:30 pm.
— ANI (@ANI) November 28, 2018
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कोर्ट ने यह बात सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना की याचिका मामले में कही। जिसमें एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई है।