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Hindi News ›   India News ›   Court allows CBI Director Alok Verma's counsel to inspect the case diary at the CVC office 

अदालत ने आलोक वर्मा के वकील को सीवीसी कार्यालय में केस डायरी के निरीक्षण की इजाजत दी

Wed, 28 Nov 2018 03:31 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 28 Nov 2018 03:31 PM IST
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Court allows CBI Director Alok Verma's counsel to inspect the case diary at the CVC office 
आलोक वर्मा - फोटो : PTI

अदालत ने सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा के वकील को केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के कार्यालय में केस डायरी के निरीक्षण की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि वह गुरुवार को 4:30 बजे जांच कर सकते हैं।

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कोर्ट ने यह बात सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना की याचिका मामले में कही। जिसमें एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई है।

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