फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Coronavirus: Supreme Court asks Central Government on safety kit of doctors and medical staff treating Covid 19 infected 

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा संक्रमितों का इलाज कर रहे डॉक्टरों की सुरक्षा किट का मामला, केंद्र से मांगा जवाब

Wed, 01 Apr 2020 11:14 PM IST
आसिम खान पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: आसिम खान Updated Wed, 01 Apr 2020 11:14 PM IST
विज्ञापन
Coronavirus: Supreme Court asks Central Government on safety kit of doctors and medical staff treating Covid 19 infected 
सुप्रीम कोर्ट

देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का इलाज कर रहे चिकित्सकों, नर्सों और मेडिकल स्टाफ को व्यक्तिगत सुरक्षा किट की कमी और उन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों वाली सामग्री उपलब्ध कराने का मामला उच्चतम न्यायालय पहुंच गया है। न्यायालय ने इस संबंध में नागपुर के एक चिकित्सक की याचिका पर बुधवार को केंद सरकार से जवाब मांगा।

विज्ञापन


इस बीच, अधिवक्ता अमित साहनी ने भी न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की है। इस याचिका में अस्पतालों और दूसरे स्थानों पर कोविड-19 से निबटने की जंग में जुटे चिकित्सकों सहित स्वास्थ्य सेवाकर्मियों और सुरक्षाकर्मियों के लिये आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की कमी का मसला सुलझाने का केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश देने का अनुरोध किया है।
विज्ञापन


न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान नागपुर के चिकित्सक जेरिल बनैत की याचिका में उठाए गए मुददे गौर करने और अगले सप्ताह इसका जवाब देने का निर्देश सालिसीटर जनरल तुषार मेहता को दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन


याचिकाकर्ता ने इस याचिका में डाक्टरों, नर्सों और सहयोगी कर्मचारियों को विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुरूप सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। याचिका में दावा किया गया है कि उचित सुरक्षा सामग्री के अभाव में कोरोना वायरस संक्रमण से ग्रस्त मरीजों का इलाज करते समय चिकित्सक, नर्स और दूसरे सहयोगी कर्मचारियों के भी इस वायरस की चपेट में आने का खतरा है।


याचिका में कहा गया है कि कोरोनावायरस जैसे संक्रमण के मरीजों का इलाज कर रहे चिकित्सकों, नर्सों और दूसरे सहयोगी कर्मचारियों को अपने बचाव के लिये इस तरह की सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य है। इसलिए केन्द्र को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोरोनावायरस से संक्रमित मरीजों का इलाज करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और दूसरे सहायक कर्मचारियों के पास हजमत सूट, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई), कलफ लगे कपड़े, मेडिकल मास्क, दस्ताने, चेहरे की रक्षा करने वाले उपकरण, श्वास यंत्र और सिर ढंकने सहित सारे सुरक्षा उपकरण उपलब्ध हों।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed