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कोरोना वायरस: लापरवाह लोगों पर शिकंजा कसा, हो रही सख्त कार्रवाई
Thu, 19 Mar 2020 05:05 PM IST
Amit Mandal
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई/पुणे
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई/पुणे
Published by: Amit Mandal
Updated Thu, 19 Mar 2020 05:05 PM IST
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कोरोना वायरस की जांच
- फोटो : अमर उजाला
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कोरोना वायरस को लेकर एक तरफ जहां स्वास्थ्य मंत्रालय और तमाम विभाग दिन-रात एक किए हुए हैं, वहीं कई जगहों पर लोगों की लापरवाही भी सामने आ रही है। कहीं दुकानें खुल रही हैं तो कहीं लोगों की भीड़ अब भी जुट रही है। इसे लेकर अब प्रशासन की तरफ से सख्त कार्रवाई का दौर भी शुरू हो गया है।
पुणे: यहां कलेक्टर का आदेश न मानने पर 16 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। कोरोना वायरस के मद्देनजर यहां गैरजरूरी दुकानें बंद रखने का आदेश लागू किया गया है, इसके बावजूद इन दुकानदारों ने दुकानें खोली थीं।
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तमिलनाडु में चेन्नई पुलिस ने तमिलनाडु तौहीद जमात (टीएनटीजे) के चार पदाधिकारियों और 2500 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन्होंने कोरोना वायरस के मद्देनजर लोगों के एक जगह जुटने के सरकार के आदेश की अवहेलना की थी।
सूत्रों के मुताबिक, महाराष्ट्र पुलिस अब ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी जो क्वारेंटाइन सुविधा (पृथक केंद्र) से भाग रहे हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में ऐसे ही एक मामला सामने आ चुका है जब चार संदिग्ध मरीज केंद्र से भाग गए थे।
वहीं, ताइवान से आए पर्यटक की जानकारी न देने पर हिमाचल प्रदेश के मैक्लोडगंज पुलिस थाने में गेस्ट हाउस संचालक के खिलाफ धारा-14 (सी) विदेशी एक्ट-1946 के तहत केस दर्ज किया गया है। 15 मार्च को भी मैक्लोडगंज पुलिस थाने में तिब्बत की संस्था के निदेशक पर अमेरिका के पर्यटक की जानकारी न देने के आरोप में मामला दर्ज हुआ था।
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पुणे: यहां कलेक्टर का आदेश न मानने पर 16 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। कोरोना वायरस के मद्देनजर यहां गैरजरूरी दुकानें बंद रखने का आदेश लागू किया गया है, इसके बावजूद इन दुकानदारों ने दुकानें खोली थीं।
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तमिलनाडु में चेन्नई पुलिस ने तमिलनाडु तौहीद जमात (टीएनटीजे) के चार पदाधिकारियों और 2500 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन्होंने कोरोना वायरस के मद्देनजर लोगों के एक जगह जुटने के सरकार के आदेश की अवहेलना की थी।
सूत्रों के मुताबिक, महाराष्ट्र पुलिस अब ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी जो क्वारेंटाइन सुविधा (पृथक केंद्र) से भाग रहे हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में ऐसे ही एक मामला सामने आ चुका है जब चार संदिग्ध मरीज केंद्र से भाग गए थे।
वहीं, ताइवान से आए पर्यटक की जानकारी न देने पर हिमाचल प्रदेश के मैक्लोडगंज पुलिस थाने में गेस्ट हाउस संचालक के खिलाफ धारा-14 (सी) विदेशी एक्ट-1946 के तहत केस दर्ज किया गया है। 15 मार्च को भी मैक्लोडगंज पुलिस थाने में तिब्बत की संस्था के निदेशक पर अमेरिका के पर्यटक की जानकारी न देने के आरोप में मामला दर्ज हुआ था।