फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Convict Abdul Momin challenges life term in Supreme Court in IC 814 hijacking case

कंधार हाईजैक मामले के दोषी मोमिन की अपील पर सुनवाई करेगा SC

Fri, 21 Apr 2017 03:09 PM IST
amarujala.com, Presented By : मुकेश झा
amarujala.com, Presented By : मुकेश झा Updated Fri, 21 Apr 2017 03:09 PM IST
विज्ञापन
Convict Abdul Momin challenges life term in Supreme Court in IC 814 hijacking case
आईसी-814 केस - फोटो : it

विज्ञापन

अब्दुल लतीफ एडम मोमिन उर्फ अब्दुल रहमान को 1999 के आईसी 814 के हाईजैकिंग मामले में दोषी पाया गया था। इस मामले में अब्दुल ने पंजाब और हरियाणा कोर्ट द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। मोमिन को फांसी की सजा दिलवाने की मांग के लिए सीबीआई ने हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। जिसके बाद पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सीबीआई की अपील खारिज करते हुए मोमिन को उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा था। जिसके बाद दोषी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया है।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की जस्टीस पिनाकी चंद्र घोष की अध्यक्षता वाली पीठ और जस्टीस रोहिंटन फली नरीमन ने इस मामले की सुनवाई जुलाई में करने पर सहमति जताई है।

विज्ञापन


गौरतलब है कि 24 दिसम्बर, 1999 को पांच पाकिस्तानी आतंकवादियों ने एयर इंडिया के एक विमान का अपहरण कर लिया था और उसे कंधार ले जाने से पहले अमृतसर, लाहौर और दुबई के तीन अलग हवाईअड्डों पर उतारने का दबाव बनाया था। उस वक्त उड़ान संख्या आईसी-814 में 176 यात्री सवार थे। दुबई में अपहर्ताओं ने विमान में सवार रुपिन कत्याल नाम के यात्री की चाकूओं से गोदकर हत्या कर दी थी। बंधकों को मुक्त कराने के लिए आतंकवादियों की रिहाई की गई थी। विमान को एक सप्ताह तक कंधार में खड़े रहना पड़ा था।     

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed