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Kerala: 'बड़े कारोबारियों का कर्ज माफ कर सकते हैं, वायनाड भूस्खलन पीड़ितों का नहीं', प्रियंका का केंद्र पर तंज
Thu, 09 Oct 2025 09:30 AM IST
कीर्तिवर्धन मिश्र
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वायनाड
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वायनाड
Published by: कीर्तिवर्धन मिश्र
Updated Thu, 09 Oct 2025 09:30 AM IST
सार
पार्टी की ओर से जारी एक बयान में प्रियंका केरल उच्च न्यायालय में केंद्र सरकार के इस रुख पर प्रतिक्रिया दे रही थीं कि वह वायनाड भूस्खलन पीड़ितों का कर्ज माफ नहीं कर सकती।
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कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा।
- फोटो : PTI
विस्तार
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाद्रा ने वायनाड भूस्खलन पीड़ितों का कर्ज माफ न करने के लिए बुधवार को केंद्र सरकार की आलोचना की और कहा कि उसे बड़े व्यवसायों का कर्ज माफ करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती।
पार्टी की ओर से जारी एक बयान में प्रियंका केरल उच्च न्यायालय में केंद्र सरकार के इस रुख पर प्रतिक्रिया दे रही थीं कि वह वायनाड भूस्खलन पीड़ितों का कर्ज माफ नहीं कर सकती। वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका ने कहा कि वह उच्च न्यायालय की इस टिप्पणी से पूरी तरह सहमत हैं कि केंद्र ने पीड़ितों की जरूरत के समय उन्हें निराश किया है।
केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को तीखी टिप्पणी करते हुए कहा था कि केंद्र सरकार ने वायनाड में 2024 के भूस्खलन के पीड़ितों का कर्ज माफ करने के अपने अधिकारों का उपयोग न करके उन्हें वस्तुतः निराश किया है।
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इस पर केरल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष वीडी सतीशन ने भी केंद्र के रुख से असहमति जताते हुए इसे ‘गलत कदम’ करार दिया। उन्होंने कहा कि भूस्खलन पीड़ितों पर हर तरह के कर्ज हैं, लेकिन आय का कोई स्रोत या संपत्ति नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में कर्ज माफ करना जरूरी हो जाता है।
गौरतलब है कि पिछले साल 30 जुलाई को मुंडक्कई और चूरलमाला क्षेत्रों में एक बड़ा भूस्खलन हुआ था, जिससे दोनों इलाके लगभग पूरी तरह तबाह हो गए। इस आपदा में 200 से अधिक लोगों की जान चली गई थी और सैकड़ों घायल हो गए थे।
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पार्टी की ओर से जारी एक बयान में प्रियंका केरल उच्च न्यायालय में केंद्र सरकार के इस रुख पर प्रतिक्रिया दे रही थीं कि वह वायनाड भूस्खलन पीड़ितों का कर्ज माफ नहीं कर सकती। वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका ने कहा कि वह उच्च न्यायालय की इस टिप्पणी से पूरी तरह सहमत हैं कि केंद्र ने पीड़ितों की जरूरत के समय उन्हें निराश किया है।
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केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को तीखी टिप्पणी करते हुए कहा था कि केंद्र सरकार ने वायनाड में 2024 के भूस्खलन के पीड़ितों का कर्ज माफ करने के अपने अधिकारों का उपयोग न करके उन्हें वस्तुतः निराश किया है।
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इस पर केरल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष वीडी सतीशन ने भी केंद्र के रुख से असहमति जताते हुए इसे ‘गलत कदम’ करार दिया। उन्होंने कहा कि भूस्खलन पीड़ितों पर हर तरह के कर्ज हैं, लेकिन आय का कोई स्रोत या संपत्ति नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में कर्ज माफ करना जरूरी हो जाता है।
गौरतलब है कि पिछले साल 30 जुलाई को मुंडक्कई और चूरलमाला क्षेत्रों में एक बड़ा भूस्खलन हुआ था, जिससे दोनों इलाके लगभग पूरी तरह तबाह हो गए। इस आपदा में 200 से अधिक लोगों की जान चली गई थी और सैकड़ों घायल हो गए थे।