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चिदंबरम का मोदी पर निशाना: आर्यन ड्रग्स मामले का किया जिक्र, पूछा- पीएम ने कानून प्रवर्तन एजेसियों की 'खेदजनक स्थिति' पर क्यों साधी चुप्पी

Mon, 22 Nov 2021 02:02 AM IST
Jeet Kumar पीटीआई, दिल्ली
पीटीआई, दिल्ली Published by: Jeet Kumar Updated Mon, 22 Nov 2021 02:02 AM IST
सार

अनेकों मुद्दों पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। वहीं बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन को जमानत मिलने के बाद एजेंसियों पर सवाल उठने लगे हैं।

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Congress leader P Chidambaram said why did PM modi not address sorry state of affairs of law enforcement agencies at DGPs meet
पी चिदंबरम (फाइल फोटो) - फोटो : PTI

विस्तार

रविवार को हुई डीजीपी की बैठक को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने पीएम पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीजीपी सम्मेलन में देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की 'खेदजनक स्थिति' का जिक्र क्यों नहीं किया।

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पी चिदंबरम ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) का हवाला दिया और दावा किया कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन को जमानत देने के अपने आदेश में कहा था कि साजिश का कोई सबूत नहीं है।
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उन्होंने लगातार कई ट्वीट किए जिसमें कहा कि अदालत ने मेडिकल जांच नहीं कराए जाने को लेकर एनसीबी की आलोचना की थी ताकि ये पता लगाया जा सके कि आरोपी ने मादक पदार्थ का सेवन किया था या नहीं? चिदंबरम ने आरोप लगाया कि सवाल ये है कि किसने एनसीबी को इन युवाओं के पीछे लगाया और क्यों?
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रविवार को लखनऊ में डीजीपी और आईजीपी के 56वें सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने पुलिस से संबंधित सभी घटनाओं का विश्लेषण करने और केस स्टडी विकसित करने की भी मांग की ताकि इसे एक संस्थागत शिक्षण तंत्र बनाया जा सके।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने जारी की थी विस्तृत फैसले की कॉपी
क्रूज डग्स के मामले में आर्यन खान और उनके दो साथियों की जमानत मंजूर करने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने शनिवार को फैसले की कॉपी जारी की थी। इसमें अदालत ने कहा था कि प्रथम दृष्टया आरोपियों के खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे यह साबित हो सके कि उन्होंने ड्रग्स से संबंधित कोई अपराध करने की साजिश रची थी। मालूम हो कि जस्टिस एन डब्ल्यू संब्रे की एकल पीठ ने 28 अक्तूबर को आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत स्वीकार कर ली थी।


अदालत ने यह भी कहा था कि आर्यन के फोन से जो व्हॉट्सएप चैट सामने आए हैं उनमें ऐसी कोई भी आपत्तिजनक बात सामने नहीं आई है जिससे यह पता चले कि उन तीनों ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर कोई अपराध किया है या साजिश रची है।

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