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कोरोनाः अदालतों में अब एसी के बदले पंखों का होगा उपयोग, समिति कर रही है विचार
Fri, 01 May 2020 07:54 PM IST
मुकेश कुमार झा
पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली
Published by: मुकेश कुमार झा
Updated Fri, 01 May 2020 07:54 PM IST
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delhi high court
- फोटो : PTI
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि उसकी एक समिति लॉकडाउन हटने के बाद परिसरों में एसी के बजाय पंखों के उपयोग पर विचार कर रही है। इसके साथ ही अदालत ने उस याचिका का निस्तारण कर दिया जिसमें दावा किया गया था कि अगर एहतियात नहीं बरता गया तो पूरी तरह से वातानुकूलित इमारतों में कोरोना वायरस फैल सकते हैं।
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मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा गठित एक विशेष समिति इस मुद्दे पर गौर कर रही है। इसलिए इस मुद्दे पर आगे सुनवाई करने की जरूरत नहीं है। समिति को लॉकडाउन हटने के बाद संभावित चुनौतियों से निपटने के लिए योजना बनाने की जिम्मेदारी दी गई है।
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यह याचिका वकील के सी मित्तल ने दायर की थी और कहा था कि वातानुकूलित इमारतों, विशेष रूप से अदालत परिसरों में कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए एहतियात बरतना चाहिए।न्यायमूर्ति हिमा कोहली की अध्यक्षता वाली विशेष समिति ने 28 अप्रैल को एक बैठक की थी जिसमें लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को विभिन्न प्रकार के पंखों और उनकी संख्या के बारे में सर्वेक्षण करने के लिए कहा गया था।
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पीडब्ल्यूडी को समिति ने यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया था कि हवा के लिए खुली छोड़ी जाने वाली सभी खिड़कियां में जाली लगायी जाए ताकि कोई कीड़ा या मच्छर अदालत की इमारत के अंदर प्रवेश नहीं कर सके।